नूंह में निलंबित सरपंच परिवार की दबंगई, बिना अनुमति बुलडोजर से कमरा तोड़ा
नूंह के मोहम्मदपुर अहीर क्षेत्र में एक निलंबित सरपंच और उसके साथियों पर खेत में बने कमरे और ट्यूबवेल को ...और पढ़ें

HighLights
निलंबित सरपंच ने बुलडोजर से कमरा तोड़ा
पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज किया
बिना प्रशासनिक अनुमति हुई अवैध तोड़फोड़
संवाद सहयोगी, तावड़ू। थाना मोहम्मदपुर अहीर क्षेत्र के ग्राम पंचायत सराय में एक व्यक्ति के खेत में बने कमरे को जबरन तोड़ने का मामला सामने आया है। इस संबंध में पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने निलंबित सरपंच और उसके स्वजन सहित अन्य के विरुद्ध मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
गांव सराय निवासी रामजीत ने बताया कि उसकी जमीन गांव की सीमा के पास सड़क किनारे लगती है, जहां उसने अपने रहने और खेती के काम के लिए एक कोठडी और ट्यूबवेल के लिए कमरा बना रखा था। उसके अनुसार यह कमरा वर्ष 2022 से उसी स्थान पर बना हुआ था और वह वहीं रहकर खेती का काम करता था।
क्या है पूरा मामला?
शिकायत के अनुसार 17 मार्च की रात करीब आठ बजे रविन्द्र, देवेन्द्र, नेत्रपाल उर्फ भुल्ले, सुक्की पहलवान तथा 15–20 अन्य लोग बुलडोजर लेकर मौके पर पहुंचे और उसका कमरा तथा ट्यूबवेल तोड़ दिया। तोड़फोड़ के दौरान कमरे में लगा बिजली का मीटर, स्टार्टर और अन्य सामान भी क्षतिग्रस्त हो गया। पीड़ित का आरोप है कि जब उसने इस बारे में पूछताछ की तो उसे जान से मारने की धमकी दी गई।
पुलिस द्वारा की गई प्रारंभिक जांच में मौके पर मौजूद ग्रामीणों से पूछताछ के दौरान यह सामने आया कि रविन्द्र, जो ग्राम पंचायत सराय का सरपंच रह चुका है, उसे उपायुक्त द्वारा पहले ही निलंबित किया जा चुका है। इस मकान को लेकर भी दोनों पक्षों में विवाद था। इसके बावजूद उसने बिना किसी प्रशासनिक अनुमति या सक्षम न्यायालय के आदेश के अपने साथियों के साथ मिलकर बुलडोजर चलाकर कमरा गिरा दिया। डीएसपी तावड़ू अभिमन्यु लोहान ने बताया कि बिना प्रशासनिक अनुमति भवन को गिराया गया, जो अपराध है।
शिकायत के आधार पर केस दर्ज किया गया है।वहीं ग्रामीणों के अनुसार जिस जगह पर कमरा बना था उधर सरकारी रास्ते की जमीन होने का विवाद है,लेकिन बिना प्रशासनिक आदेश के स्वयं बुलडोजर चलाकर निर्माण गिराना नियमों के विरुद्ध है, जिसके चलते पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया।
