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    नूंह हिंसा: मामन खान को कोर्ट से राहत, 2 मामलों में मिली जमानत; पर अब अभी जेल से बाहर आना मुश्किल

    31 जुलाई को धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में शामिल आरोपितों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक मामन खान की जमानत याचिका पर बहस पूरी हो गई है। एडिशनल सेशन जज संदीप दुग्गल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद दो मामलों में जमानत दे दी है। जमानत मिलने के बाद भी मामन को अभी जेल में ही रहना होगा।

    By Jagran NewsEdited By: Nitin YadavUpdated: Sat, 30 Sep 2023 04:57 PM (IST)
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    मामन खान को कोर्ट से राहत, 2 मामलों में मिली जमानत।

    जागरण संवाददाता, नूंह/मेवात। 31 जुलाई को धार्मिक यात्रा के दौरान हुई हिंसा में शामिल आरोपितों को उकसाने के आरोप में गिरफ्तार किए गए कांग्रेस विधायक मामन खान की जमानत याचिका पर बहस पूरी होने के बाद दो मामलों में जमानत दे दी है, लेकिन मामन को अभी अन्य मामलों में जमानत नहीं मिली है। जिसके कारण उन्हें जेल में ही रहना होगा।

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    दो मामलों में मिली जमानत

    एडिशनल सेशन जज संदीप दुग्गल की अदालत ने दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद चार बजे तक के लिए फैसला सुरक्षित कर लिया था। अब कोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए कांग्रेस नेता को FIR नंबर 149, 150 में जमानत दे दी है, लेकिन मामन खान को अभी FIR 137, 148 में जमानत नहीं मिली है। जिसके चलते अभी उन्हें जेल में ही रहना होगा। बता दें कि कांग्रेस विधायक 19 सितंबर से जेल में बंद हैं। मामन के अधिवक्ता की ओर से दलील दी गई की एसआइटी के आरोप निराधार हैं। मामन को जमानत दी जाए।

    विधायक ने जांच में नहीं किया सहयोग

    वहीं, अभियोजन पक्ष के अधिवक्ता सुरेंद्र कुमार तथा एसआइटी की ओर से कहा गया कि जांच में आरोपित विधायक के विरुद्ध कई सबूत मिले हैं। रिमांड अवधि के दौरान जांच में भी आरोपित ने सहयोग नहीं किया अभी हिंसा से जुड़ी किसी भी एफआई आर में आरोप पत्र नहीं पेश किए गए।

    जनप्रतिनिधि होने के नाते मामन ने अपनी जिम्मेदारी नहीं निभाई । जमानत दी गई तो वह गवाहों को भी प्रभावित कर सकते हैं। ऐसे में आरोपित को जमानत नहीं दी जानी चाहिए।

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