बोर्ड परीक्षा केंद्रों के बाहर धारा 144 लागू
बोर्ड परीक्षाएं नूंह जिले में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जा रही है। इन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने व कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त पंकज ने परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है। ये आदेश 3 अप्रैल 2019 तक लागू रहेंगे।
जागरण संवाददाता, नूंह: हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड भिवानी की ओर से आगामी 7 मार्च से 3 अप्रैल तक आयोजित होने वाली 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं जिले में विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित कराई जा रही है। इन परीक्षाओं को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपायुक्त पंकज ने परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर परिधि में धारा 144 लागू करने के आदेश जारी किए है। ये आदेश 3 अप्रैल 2019 तक लागू रहेंगे।
उपायुक्त पंकज ने अपने आदेशों में कहा है कि उक्त परीक्षा के दिन परीक्षा अवधि के दौरान कोई भी व्यक्ति परीक्षा केंद्र की 200 मीटर परिधि में घातक हथियार, अस्त्र, विस्फोटक सामग्री के साथ-साथ तलवार, भाला, बरछा, चाकू और लाठी आदि हथियार लेकर नहीं चल सकता। आदेशों की अवहेलना करने वाले व असामाजिक तत्वों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। परीक्षा केंद्रों के नजदीक 200 मीटर की परिधि में सभी फोटोस्टेट की दुकानें परीक्षा की अवधि के दौरान बंद रहेगी। ये आदेश ड्यूटी पर तैनात पुलिस और कर्मचारियों पर लागू नहीं होंगे। इन आदेशों की अवेहलना करने वाले व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्यवाई की जाएगी।