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241 लाभार्थियों को मिली 65.14 लाख की धनराशि

अनुसूचित जाति एवं पिछड़े वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत सभी वर्गों की विधवाओं व अनुसूचित जाति से संबंधित बीपीएल परिवारों की लड़की की शादी में 51 हजार रुपये अनुदान का दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत चालू वित वर्ष में 241 लाभार्थियों को जिले में 65 लाख 14 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी हैं। उपायुक्त पंकज कुमार ने बताया कि 46 हजार रुपये प्रथम चरण में व बकाया राशि पांच हजार विवाह पंजीकरण उपरांत प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार जो बीपीएल रहित अनुसूचित जाति के परिवार व अन्य सभी वर्गों की लड़कियों की शादी में 11 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि जिसमें दस हजार रुपये प्रथम चरण में व बकाया एक हजार रुपये विवाह पंजीकरण के बाद प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार महिला खिलाड़ियों की शादी में 31 हजार रुपये की राशि अनुदान स्वरूप दी जाती है।

By JagranEdited By: Published: Thu, 13 Jun 2019 06:45 PM (IST)Updated: Sun, 16 Jun 2019 06:36 AM (IST)
241 लाभार्थियों को मिली 65.14 लाख की धनराशि

जागरण संवाददाता, नूंह : अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना के अंतर्गत सभी वर्गों की विधवाओं व अनुसूचित जाति से संबंधित बीपीएल परिवारों की लड़की की शादी में 51 हजार रुपये अनुदान का दिया जा रहा है। इस योजना के अंतर्गत चालू वित वर्ष में 241 लाभार्थियों को जिले में 65 लाख 14 हजार रुपये की राशि प्रदान की जा चुकी हैं। उपायुक्त पंकज कुमार ने बताया कि 46 हजार रुपये प्रथम चरण में व बकाया राशि पांच हजार विवाह पंजीकरण उपरांत प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार जो बीपीएल रहित अनुसूचित जाति के परिवार व अन्य सभी वर्गों की लड़कियों की शादी में 11 हजार रुपये अनुदान दिया जाता है। उन्होंने बताया कि जिसमें दस हजार रुपये प्रथम चरण में व बकाया एक हजार रुपये विवाह पंजीकरण के बाद प्रदान किए जाते हैं। इसी प्रकार महिला खिलाड़ियों की शादी में 31 हजार रुपये की राशि अनुदान स्वरूप दी जाती है। उन्होंने बताया कि नियम अनुसार लड़के की न्यूनतम आयु 21 वर्ष व लड़की की आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। प्रार्थी हरियाणा का मूल निवासी होना चाहिए। अनुदान के लिए लड़की के माता अथवा पिता आवेदन कर सकते हैं। माता-पिता न होने की सूरत में स्वयं भावी वधु आवेदन कर सकती है। शादी से एक माह पहले जिला स्तर पर चल रहे अंत्योदय भवन अथवा उपमंडल स्तर पर अंत्योदय सरल केंद्र पर ऑनलाइन आवेदन करें। उन्होंने बताया कि इस बारे में अधिक जानकारी के लिए जिला कल्याण अधिकारी कार्यालय में भी संपर्क कर सकते हैं।

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मुख्यमंत्री विवाह शगुन योजना हर वर्ग की बेटियों के लिए सरकार की तरफ से एक तोहफा है। ऐसे में जरूरतमंद परिवारों को सरकार की इस योजना का लाभ उठाना चाहिए।

पंकज कुमार, उपायुक्त।


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