दुष्कर्म व हत्या के आरोपित को आजीवन कारावास
जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद गुगनानी की अदालत ने शनिवार को बलात्कार के बाद हत्या करने के करीब दो साल पुराने मामले में मुबारिक उर्फ डूंडा को पूरी भर कैद व एक लाख रुपये के रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है..
जागरण संवाददाता, नूंह : जिला अतिरिक्त एवं सत्र न्यायाधीश कुमुद गुगनानी की अदालत ने शनिवार को बलात्कार के बाद हत्या करने के करीब दो साल पुराने मामले में मुबारिक उर्फ डूंडा को उम्रकैद व एक लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है। बचाव पक्ष के वकील डीसी गुप्ता ने आरोपी के बचाव में खूब दलील दी, लेकिन सरकारी वकील जग¨मदर ने जमकर बहस की। आखिरकार अदालत ने मुबारिक को दोषी मानते हुए सजा सुना दी।
बता दें, 17 अक्टूबर 2017 को नगीना खंड के एक गांव की बेटी को ससुराल ले जाने के बहाने चाचा ससुर ने दुष्कर्म किया। इसके बाद आरोपित पुत्रवधु को मौत के घाट उतार शव को जंगल में फेंक फरार हो गया था। 18 अक्टूबर को पुलिस ने पीड़ित परिजनों की शिकायत पर आरोपित के खिलाफ मामला दर्ज किया। लेकिन आरोपित की गिरफ्तारी न होने के चलते गांव के मौजिज पंचों व सैकड़ों लोगों के साथ मृतका के परिजनों ने आरोपितों की गिरफ्तारी को लेकर डीसी से मुलाकात की थी। ग्रामीणों के बढ़ते विरोध को देखते हुए नगीना पुलिस ने आरोपित चचिया ससुर मुबारिक उर्फ डुंडा को एक जनवरी 2018 को गिरफ्तार कर लिया। उसी समय से वह जेल में था। शनिवार को पुत्रवधु की हत्या करने वाले चचिया ससुर को कोर्ट ने आजीवन कारावास और एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।