जिले में अवैध खनन कार्यो पर होगी सख्ती
जिले के अरावली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने संबंधी सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने आदेश जारी कर आपराधिक प्रक्रिया संहिता 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू कर दिया है।
जागरण संवाददाता, नूंह:
जिले के अरावली क्षेत्र में अवैध खनन रोकने संबंधी सर्वाेच्च न्यायालय के आदेशों के अनुपालन में जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने आदेश जारी कर आपराधिक प्रक्रिया संहिता, 1971 की धारा 144 के तहत जिले के पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन कार्यों पर सख्ती से प्रतिबंध लागू कर दिया है।
जिले की सीमा में इस मकसद के लिए उपयोग विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रिल मशीन, जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है, के प्रवेश व प्रयोग पर प्रतिबंध रहेगा, ताकि अवैध खनन कार्य जिले के पहाड़ों पर न हो सके। ये आदेश आगामी दो माह के लिए तुरंत प्रभाव से लागू किए गए है। जिलाधीश धीरेंद्र खड़गटा ने जारी आदेशों में कहा है कि विस्फोटक पदार्थों के साथ अवैध खनन गतिविधि मानव जीवन, उनके स्वास्थ्य व सुरक्षा के लिए खतरा हैं। यह आदेश आगामी 09 नवंबर 2020 तक लागू रहेंगे। इस अवधि के दौरान जिले की सीमा के भीतर कोई भी व्यक्ति पहाड़ी क्षेत्रों में अवैध खनन के मकसद से विस्फोटक पदार्थों, जेसीबी मशीन, ड्रिल मशीन जो ट्रैक्टर के साथ जुड़ी है, के प्रयोग व प्रवेश पर प्रतिबंध रहेगा।
उन्होंने अपने आदेशों में कहा है कि जनहित में सरकारी विकास कार्यों के लिए उक्त मशीनों के प्रयोग के लिए संबंधित एसडीएम से लिखित अनुमति लेनी होगी। आदेशों की अवेहलना करने वालों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।