शर्तों के साथ अनलॉक तीन में मिली छूट
शनिवार से अनलॉक तीन की शुरुआत होगी।
जागरण संवाददाता, नारनौल:
शनिवार से अनलॉक तीन की शुरुआत होगी। जिला में अनलॉक दो की तरह कुछ शर्तों के साथ और छूट दी गई है। जिला प्रशासन की ओर से गाइडलाइन को लेकर विस्तृत दिशा निर्देश अभी जारी किया जाना है। शुक्रवार को अनलॉक दो की अवधि समाप्त हो गई है। जिला प्रशासन की ओर से अनलॉक तीन की गाइडलाइन अभी जारी नहीं की गई है। अनलॉक तीन के तहत गृह मंत्रालय की ओर से नई गाइडलाइन के अनुसार ही कुछ और प्रतिष्ठान खोलने की अनुमति दी गई है। अब जिला प्रशासन इस गाइडलाइन को लेकर क्या निर्देश देता है इसका इंतजार है। जिम व योग इंस्टीट्यूट खुलने का रास्ता साफ हुआ है लेकिन स्कूल, कॉलेज अभी नहीं खुल पाएंगे।
यहां मिली है राहत:
- रात्रि कर्फ्यू पर से प्रतिबंध हट जाएगी। अभी तक 9 बजे के बाद घर से बाहर निकलने की मनाही है।
- जिम व योग इंस्टीट्यूट 5 अगस्त से कुछ विशेष शर्तों की पालना के साथ खोले जा सकेंगे।
- स्वतंत्रता दिवस कार्यक्रम का आयोजन हो सकेगा लेकिन शारीरिक दूरी, मास्क पहनने जैसे आवश्यक नियमों की पालना जरूरी होगी।
अभी नहीं खुल पाएंगे ये संस्थान:
- स्कूल, कॉलेज व कोचिग संस्थान अभी 31 अगस्त तक नहीं खोले जा सकेंगे।
- सिनेमा हॉल, स्वीमिग पूल, मनोरंजन पार्क, थियेटर, बार, आडिटोरियम, असेंबली हाल नहीं खोले जा सकेंगे।
- सामाजिक, राजनीतिक व भारी भीड़ वाले कार्यक्रमों पर फिलहाल रोक रहेगी।
अनलॉक तीन की गाइडलाइन अनुसार रात्रिकालीन कर्फ्यू समाप्त करने के साथ कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन के सख्त प्रावधान प्रभावी रहेंगे। 31 अगस्त तक स्कूल, सिनेमा घर, मनोरंजन पार्क, थिएटर, ऑडिटोरियम, सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन व अन्य सांस्कृतिक आयोजनों की अनुमति नहीं रहेगी।
योग संस्थान और जिम खोल सकेंगे:
अनलॉक तीन में योग संस्थानों और जिम को खोलने की अनुमति रहेगी लेकिन यह तभी संभव होगा जब जिला प्रशासन अनुमति देगा।
अनलॉक दो की गाइडलाइन का करना होगा अभी पालन:
जिला प्रशासन की ओर से नई गाइडलाइन जारी नहीं करने तक लोगों को अनलॉक दो की गाइडलाइन का ही पालन करना होगा। इसके तहत सार्वजनिक स्थानों पर मास्क पहनकर निकलने, शारीरिक दूरी का पालन करने, भीड़ नहीं करने, रात्रिकालीन कर्फ्यू का पालन करना होगा। त्योहार के मद्देनजर बढ़ सकती है भीड़:
सोमवार को रक्षाबंधन का पर्व है, पांच अगस्त को अयोध्या में श्रीराम मंदिर निर्माण भूमि पूजन का आयोजन होना है। ऐसे में बाजार में चहल पहल तेज होने के साथ लोगों की भीड़ एकत्रित हो सकती है। कोरोना संक्रमण के लगातार बढ़ रहे मामलों को ध्यान में रखते हुए प्रशासन किसी प्रकार की छूट देने का जोखिम उठाने की स्थिति में नहीं है। इसलिए सरकार की गाइडलाइन जारी होने के बाद ही विस्तृत दिशा निर्देश जारी होंगे।
--------
अनलॉक तीन की गाइडलाइन में कुछ और प्रतिष्ठानों को शर्तों के साथ खोलने की छूट दी गई है। अधिकांश निर्देश अनलॉक दो की तरह हैं। किसी प्रकार की कोताही बरतने वालों पर सख्ती होगी। कोविड-19 के लगातार बढ़ रहे मामले सावधानी और नियमों का पालन करने से ही रोकथाम किया जा सकता है।
- आरके सिंह, उपायुक्त।