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अवैध खनन व ओवरलोड डपंर का संचालन बर्दाश्त नहीं : उपायुक्त

जिला में अवैध खनन व ओवरलोड डंपरों का संचालन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 09 Dec 2020 06:54 PM (IST)Updated: Wed, 09 Dec 2020 06:54 PM (IST)
अवैध खनन व ओवरलोड डपंर का 
संचालन बर्दाश्त नहीं : उपायुक्त
अवैध खनन व ओवरलोड डपंर का संचालन बर्दाश्त नहीं : उपायुक्त

जागरण संवाददाता, नारनौल। जिला में अवैध खनन व ओवरलोड डंपरों का संचालन किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। अधिकारी अपना निगरानी तंत्र और मजबूत करें तथा नियमों की अवहेलना करने वालों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करें। ये निर्देश उपायुक्त अजय कुमार ने बुधवार को लघु सचिवालय में जिला टास्क फोर्स कमेटी की मासिक बैठक में दिए।

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डीसी ने पॉल्यूशन बोर्ड के अधिकारियों को स्पष्ट कहा राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के दिशा-निर्देशों को सख्ती से लागू किया जाए। इस मामले में कोई भी अधिकारी ढिलाई न बरते। उन्होंने कहा कि कानूनी तरीके से हो रही व्यापारिक गतिविधियों पर कोई एतराज नहीं है, लेकिन पर्यावरण को नुकसान किसी भी सूरत में सहन नहीं किया जाएगा। उपायुक्त ने कहा कि जिला में जरूरत के अनुसार पुलिस के नाके बढ़ाए जाएंगे, ताकि ओवर लोड वाहनों पर पूर्ण रूप से अंकुश लगे। अगर किसी विभाग को पुलिस की सहायता की जरूरत है तो तुरंत बताएं। उन्होंने कहा कि अधिकारी समय-समय पर औचक निरीक्षण करें। सरकार के निर्देशों अनुसार ऐसी गतिविधियों पर सख्त निगरानी रखें। कानून के विरुद्ध कार्य करने वालों पर लगातार जुर्माना लगाएं। इसके अलावा अपना सूचना तंत्र और मजबूत बनाएं, ताकि जिला में कोई भी ऐसी गतिविधि न हो जो नियमों के खिलाफ हो। इस अवसर पर पुलिस अधीक्षक चंद्रमोहन, अतिरिक्त उपायुक्त अभिषेक मीणा, नारनौल एसडीएम रणबीर, नगराधीश लक्ष्मीनारायण, आरटीए विजेंद्र सिंह, ईटीओ अशोक चोपड़ा, डीडीपीओ ओमप्रकाश व अन्य अधिकारी मौजूद थे। बाक्स------

ये है पर्यावरण क्षतिपूर्ति का जुर्माना

नारनौल: जिला खनन अधिकारी अनिल कुमार ने बताया कि राष्ट्रीय हरित प्राधिकरण के आदेशानुसार अब पर्यावरण क्षतिपूर्ति के लिए संबंधित के खिलाफ कार्रवाई करते हुए भारी जुर्माना वसूली के आदेश हैं। उन्होंने बताया कि पांच साल तक पुराने 25 लाख से अधिक कीमत वाले वाहन व मशीनरी पर चार लाख रुपये जुर्माना है। वहीं पाच साल से अधिक पुराना तथा दस साल से कम पुराने वाहन व मशीनरी पर 3 लाख रुपये जुर्माना लगेगा। इसके अलावा दस साल से अधिक पुराना तथा इन दोनों श्रेणियों से अलग वाहन व मशीनरी पर 2 लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा।

खनन अधिकारी ने बताया कि मास जुलाई से गत माह के अंत तक 217 वाहन जब्त किए गए। इन वाहनों से 4 करोड़ 42 लाख 97 हजार 910 रुपये की राशि वसूल की गई। इसके अलावा निरीक्षण के दौरान ओवरलोड वाहनों के अतिरिक्त अंडरलोड वाहनों के दस्तावेजों की भी जांच की जाती है।


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