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एप के जरिये दी छात्रों को कानूनी जानकारी

हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कीर्ति जैन के मार्गदर्शन में सोमवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बायल के विद्यार्थियों के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन माइक्रोसॉफ्ट टीम एप के माध्यम से किया गया।

By JagranEdited By: Published: Mon, 09 Nov 2020 05:26 PM (IST)Updated: Mon, 09 Nov 2020 05:26 PM (IST)
एप के जरिये दी छात्रों को कानूनी जानकारी
एप के जरिये दी छात्रों को कानूनी जानकारी

जागरण संवाददाता, नारनौल: हरियाणा राज्य विधिक सेवाएं प्राधिकरण के निर्देशानुसार व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव एवं मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी कीर्ति जैन के मार्गदर्शन में सोमवार को राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय बायल के विद्यार्थियों के लिए एक जागरूकता शिविर का आयोजन माइक्रोसॉफ्ट टीम एप के माध्यम से किया गया।

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अधिवक्ता सुरेश कुमार ने बताया कि सभी नागरिकों के लिए उचित और निष्पक्ष न्याय प्रक्रिया सुनिश्चित करने के लिए जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से 9 नवंबर को राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। राष्ट्रीय विधिक सेवा दिवस की शुरुआत पहली बार 1995 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समाज के गरीब और कमजोर वर्गों को सहायता व समर्थन प्रदान करने के लिए की गई थी। इसके लिए राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना की गई है। सोमवार को खंड स्तर से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक कमजोर एवं गरीब वर्गों को सहायता प्रदान करने के लिए विधिक सेवा प्राधिकरण कार्यरत है। उन्होंने बताया कि प्राधिकरण द्वारा विभिन्न वर्गों को मुफ्त कानूनी सहायता व कानूनी कार्रवाई में वकील उपलब्ध करवाना आदि सुविधाएं प्रदान की जाती है। आमजन के जीवन स्तर को उपर उठाने के लिए सरकार द्वारा विभिन्न कल्याणकारी योजनाएं बनाई जाती हैं।

उन्होंने बताया कि भारत के संविधान में मौलिक कर्तव्यों का प्रावधान अनुच्छेद 51क में किया गया है। समय समय पर इनमें बदलाव भी किया जाता रहा है। संविधान में कुल 11 मौलिक कर्तव्य निर्दिष्ट किए गए हैं। संविधान के 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 द्वारा 6 से 14 वर्ष तक की आयु तक के बच्चों को शिक्षा का अवसर उपलब्ध करवाना जोड़ा गया है। इस अवसर पर विद्यालय के प्रधानाचार्य व सभी प्राध्यापक भी उपस्थित थे।


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