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सुरानी में बाल विवाह कानून की दी जानकारी

जागरण संवाददाता, नारनौल: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में गांव सुरानी के पंचायत घ्

By JagranEdited By: Published: Tue, 20 Feb 2018 06:57 PM (IST)Updated: Tue, 20 Feb 2018 06:57 PM (IST)
सुरानी में बाल विवाह कानून की दी जानकारी
सुरानी में बाल विवाह कानून की दी जानकारी

जागरण संवाददाता, नारनौल: जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के मार्गदर्शन में गांव सुरानी के पंचायत घर में बाल-विवाह एक अभिशाप विषय पर जागरूकता शिविर का आयोजन हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता हजारी लाल नंबरदार ने की।

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इस मौके पर अधिवक्ता धर्मेश जोशी ने ग्रामीणों को बाल-विवाह नियंत्रण अधिनियम 2006 के बारे में बताते हुए कहा कि बाल विवाह के दोषियों को 2 वर्ष का कारावास व एक लाख रुपये जुर्माने का प्रावधान है। उन्होंने बाल विवाह से होने वाले शारीरिक, मानसिक, व सामाजिक नुकसान के बारे में लोगों को जानकारी दी तथा बाल-विवाह नहीं करने के बारे में ग्रामीणों को शपथ दिलाई। इस कैंप के दौरान बाल-विवाह के विरुद्ध एक कमेटी का गठन किया गया, जिसमें पंच, नंबरदार, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी वर्कर व अध्यापक की ड्यूटी सुनिश्चित की गई। ये लोगों को बाल-विवाह के बारे में जागरूक करेंगे। कानूनी स्वयं सेवक प्रेमलता ने ग्रामीणों को विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं से अवगत करवाया। महिलाओं से संबंधित किसी भी समस्या के समाधान के लिए वन-स्टॉप सेंटर की सलाह दी। इस अवसर पर ईश्वर, ¨टकू बाला, सरोज ममता शर्मा, रतन लाल व अन्य ग्रामीण मौजूद थे।


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