हरियाणा के राशन कार्डधारकों के लिए खुशखबरी, इस महीने बाजरे की जगह मिलेगा पूरा गेहूं, की गई कटौती की भी होगी भरपाई
हरियाणा सरकार ने अक्टूबर माह में राशन कार्डधारकों को बाजरे के स्थान पर शत-प्रतिशत गेहूं वितरित करने का निर्णय लिया ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक तस्वीर, एआई जेनरेटेड
HighLights
अक्टूबर में बाजरे की जगह शत-प्रतिशत गेहूं मिलेगा।
अंत्योदय व बीपीएल परिवारों को सीधा लाभ होगा।
सितंबर की कटौती की भरपाई भी की जाएगी।
मोहनलाल अग्रवाल, महेंद्रगढ़। हरियाणा सरकार के खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले निदेशालय ने प्रदेश के लाखों राशन कार्डधारकों के हित में एक बड़ा निर्णय लिया है।
सरकार द्वारा जारी नए दिशा-निर्देशों के अनुसार, अक्टूबर माह में सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत लाभार्थियों को बाजरे के स्थान पर राज्य कोटे से अतिरिक्त गेहूं का वितरण किया जाएगा। सरकार के इस फैसले से अंत्योदय अन्न योजना और गरीबी रेखा से नीचे श्रेणी में आने वाले परिवारों को सीधे तौर पर सहूलियत मिलेगी।
सितंबर में हुई कटौती की होगी भरपाई
उल्लेखनीय है कि पूर्व में खाद्य सुरक्षा योजना के अंतर्गत गेहूं के साथ बाजरा दिए जाने का प्रावधान तय किया गया था। डिपो पर उपलब्ध स्टॉक के आधार पर सितंबर माह में एएवाई कार्डधारकों को 23 किलोग्राम और बीपीएल लाभार्थियों को प्रति सदस्य 4 किलोग्राम गेहूं वितरित किया गया था, जबकि बाजरे की आपूर्ति अक्टूबर में की जानी थी।
हालांकि, अब नीति में संशोधन करते हुए सरकार ने बाजरे के स्थान पर शत-प्रतिशत गेहूं ही देने का फैसला किया है। जिन लाभार्थियों को पहले कम गेहूं मिला था, उन्हें इस माह शेष मात्रा का वितरण कर नुकसान की भरपाई की जाएगी।
अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारकों को क्या मिलेगा?
निदेशालय द्वारा जारी नए मानकों के अनुसार अंत्योदय अन्न योजना कार्डधारकों को पूर्व नियम के तहत 23 किलोग्राम गेहूं के साथ 1 किलोग्राम बाजरा मिलना तय था, लेकिन अब बाजरे के स्थान पर अतिरिक्त गेहूं शामिल कर कुल 35 किलोग्राम गेहूं प्रति राशन कार्ड प्रदान किया जाएगा।
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बीपीएल राशन कार्डधारकों को क्या मिलेगा?
वहीं, बीपीएल राशन कार्डधारकों को पहले प्रति सदस्य 4 किलोग्राम गेहूं और 1 किलोग्राम बाजरा दिया जाना था, जिसमें बदलाव कर अब प्रति सदस्य 5 किलोग्राम गेहूं दिया जाएगा। विभाग ने स्पष्ट किया है कि इस अतिरिक्त गेहूं की पूर्ति सितंबर माह के अंतिम शेष स्टाक से की जाएगी।
अधिकारियों को समयबद्ध वितरण के सख्त निर्देश
खाद्य एवं आपूर्ति विभाग के उप निदेशक ने सभी जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रकों को निर्देश जारी कर स्पष्ट किया है कि संशोधित पैमाने के आधार पर राशन का समय पर वितरण सुनिश्चित कराया जाए।
जिन डिपो होल्डरों या लाभार्थियों ने पहले के पैमाने पर राशन प्राप्त कर लिया था, उन्हें भी गेहूं की बची हुई मात्रा तुरंत उपलब्ध कराई जाए। इस आदेश को अति आवश्यक श्रेणी में रखा गया है ताकि कोई भी पात्र परिवार सरकारी योजना के लाभ से वंचित न रहे।
