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जमानत के बाद भी गैंगस्टर सुरेंद्र चिकू को जाना पड़ा जेल

गैंगस्टर सुरेंद्र ऊर्फ चिकू को एक मामले में जमानत मिलने के बाद भी दूसरे मामले में जेल में जाना पड़ा है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 05 Apr 2021 07:09 PM (IST)Updated: Mon, 05 Apr 2021 07:09 PM (IST)
जमानत के बाद भी गैंगस्टर सुरेंद्र चिकू को जाना पड़ा जेल
जमानत के बाद भी गैंगस्टर सुरेंद्र चिकू को जाना पड़ा जेल

जागरण संवाददाता, नारनौल: गैंगस्टर सुरेंद्र ऊर्फ चिकू को एक मामले में जमानत मिलने के बाद भी दूसरे मामले में जेल में जाना पड़ा है। पुलिस ने उसके कब्जे से एक अवैध हथियार व पांच कारतूस बरामद किए हैं।

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नांगल चौधरी पुलिस की टीम ने नांगल चौधरी थाना में दर्ज फिरौती मांगने के मुकदमे में एक आरोपित से अवैध असला बरामद किया है। आरोपितों की पहचान सुरेंद्र वासी मोहनपुर व विकास वासी बलाह खुर्द हाल हुडा सेक्टर 1 नारनौल के रूप में हुई है। आरोपितों को आज अदालत नारनौल में पेश किया गया। न्यायालय ने आरोपितों को ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि दिनांक 12 मार्च 2021 को सुरेंद्र व विकास के खिलाफ नांगल चौधरी थाने में चोरी व फिरौती मांगने का मुकदमा दर्ज हुआ था। नांगल चौधरी पुलिस की टीम ने मुकदमे में आगामी जांच करते हुए पूछताछ के लिए दोनों आरोपितों को प्रोडक्शन वारंट पर लाया है। आरोपितों को कोर्ट ने पुलिस रिमांड पर भेज दिया। रिमांड के दौरान पुलिस ने आरोपित सुरेंद्र से एक अवैध असलाह व 5 कारतूस बरामद किए हैं। पुलिस ने अवैध असला व कारतूस आरोपित के बखरीजा माइन्स प्लॉट नंबर 3 से बरामद किए हैं। आरोपितों को सोमवार को नारनौल अदालत में पेश कर ज्यूडिशियल रिमांड पर भेज दिया गया। इस मामले में अगली सुनवाई 9 अप्रैल निर्धारित की गई है।

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अटेली थाने में दर्ज मामले में मिली जमानत

सुरेंद्र ऊर्फ चिकू को अटेली पुलिस थाने में उसके खिलाफ दर्ज मुकदमा के मामले में न्यायालय ने जमानत दे दी है। अटेली थाने में आरोपित के खिलाफ धारा 392, 397,386, 506, 34 आईपीसी व आ‌र्म्ज एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज है।


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