बिजली निगम की योजना से डिफाल्टर उपभोक्ताओं को मिलेगा फायदा
दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम द्वारा डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए एतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसके तहत बिजली के डिफाल्टर उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले होने वाली है अब उनके घरेलू बिलों में भारी छूट मिलने वाली है। ऐसे में भारी भरकम बिजली बिलों से त्रस्त बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह निर्णय किसी खुशखबरी से कम नहीं है।
संवाद सहयोगी, सतनाली :
दक्षिण हरियाणा विद्युत वितरण निगम द्वारा डिफाल्टर बिजली उपभोक्ताओं के लिए एतिहासिक निर्णय लिया गया है। इसके तहत बिजली के डिफाल्टर उपभोक्ताओं की बल्ले-बल्ले होने वाली है। अब उनके घरेलू बिलों में भारी छूट मिलने वाली है। ऐसे में भारी भरकम बिजली बिलों से त्रस्त बिजली उपभोक्ताओं के लिए यह निर्णय किसी खुशखबरी से कम नहीं है।
बिजली निगम के एसडीओ मनोज कुमार ने बताया कि विभाग द्वारा बिजली के डिफाल्टर उपभोक्ताओं के लिए एक योजना लांच की गई है, जिसके तहत उन्हें पांच किलोवाट तक के बिजली के कनेक्शनों में बिजली के बिलों में छूट मिलने वाली है। उन्होंने कहा कि ग्रामीण (रूरल) क्षेत्र में बिजली के उपभोक्ताओं के लिए इस योजना के तहत 30 जून 2018 तक के बकाया बिजली के उपभोक्ताओं के लिए उस समय के निर्धारित रेटों के आधार पर उसकी डिफाल्टरी क्लीयर करने के लिए 40 यूनिट प्रति माह प्रति किलो वाट के हिसाब से उसको भुगतान करना पड़ेगा। वहीं व्यावसायिक उपभोक्ता 30 जून 2018 तक के बकाया 75 यूनिट प्रति माह किलोवाट के हिसाब से भुगतान करेंगे जिसके बाद उसकी डिफाल्टरी क्लीयर कर दी जाएगी।
शहरी क्षेत्र के व्यावसायिक उपभोक्ता के लिए 150 यूनिट प्रति माह प्रति किलोवाट के हिसाब से चार्ज कर उसकी डिफाल्टरी समाप्त की जा सकेगी एवं शहरी घरेलू उपभोक्ता के लिए 50 यूनिट प्रति माह प्रति किलो वाट के हिसाब से बिल की अदायगी करवाई जाएगी ताकि उपभोक्ता पर से डिफाल्टर का पट्टा उतर सके। कोर्ट केस के उपभोक्ताओं को भी इसमें शामिल किया गया है इसके लिए उसे अपना कोर्ट केस वापस लेना होगा और करीब 50 प्रतिशत की छूट का लाभ मिल सकेगा।