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बिना एनओसी रजिस्ट्री करने पर लिपिक निलंबित

तहसील कार्यालय में कार्यरत लिपिक को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना रजिस्ट्री करने पर लिपिक को निलंबित कर दिया गया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 30 May 2020 07:49 PM (IST)Updated: Sun, 31 May 2020 06:12 AM (IST)
बिना एनओसी रजिस्ट्री करने पर लिपिक निलंबित
बिना एनओसी रजिस्ट्री करने पर लिपिक निलंबित

जासं, नारनौल: तहसील कार्यालय में कार्यरत लिपिक को अनापत्ति प्रमाण पत्र (एनओसी) के बिना रजिस्ट्री करने के आरोप में निलंबित किया गया है।

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उपायुक्त जगदीश शर्मा ने निलंबन के आदेश दिए हैं। लॉकडाउन दो में सरकार ने रजिस्ट्रियां जारी रखने की छूट दी थी। रजिस्ट्री क्लर्क पर करीब तीस रजिस्ट्रियां बिना एनओसी के पंजीकरण करने का आरोप है। जिला नगर योजनाकार कार्यालय को जब इसकी भनक लगी तो विभाग की ओर से उपायुक्त के संज्ञान में मामला लाया गया। उपायुक्त ने रजिस्ट्री क्लर्क की सीट बदल दी तथा पांच दिन बाद निलंबन के आदेश जारी किए। साथ ही रजिस्ट्री पंजीकृत करने वाले संयुक्त सब रजिस्ट्रार नारनौल से भी जवाब तलब किया। संयुक्त सब रजिस्ट्रार रतनलाल ने उपायुक्त को लिखित जवाब में नारनौल शहर की लॉकडाउन के दौरान पंजीकृत किए दस्तावेजों की फोटो प्रति भेजी है। बिना एनओसी के पंजीकृत करने पर उन्होंने उपायुक्त कार्यालय द्वारा दिसंबर 2019 में जारी एक पत्र का हवाला अनुसार करना बताया है। इसके अनुसार नारनौल नगर परिषद की सीमा 1974 की सीमा के अंतर्गत आने वाले शहर की नोटिफिकेशन अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र से छूट प्राप्त है। इसके अलावा उन्होंने अपने पत्र के साथ डीटीपी विभाग द्वारा 2010 व 2012 में जारी किए पत्रों की प्रति भेजकर बताया कि लॉकडाउन के दौरान की गई सभी रजिस्ट्रियां नियम अनुसार हैं।

इस मामले में उपायुक्त जगदीश शर्मा का कहना है कि रजिस्ट्री क्लर्क का निलंबन कार्यालय का रूटीन कार्य है। बिना एनओसी रजिस्ट्री मामले की जांच जिला राजस्व अधिकारी को सौंपी गई है। जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।


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