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शहर और गांव में 24 घंटे ठीकरी पहरा लगाने का आदेश

जिलाधीश जगदीश शर्मा ने जिले के सभी शहर व गांवों में आगामी आदेश तक 24 घंटे ठीकरी पहरे को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी।

By JagranEdited By: Published: Wed, 03 Jun 2020 09:39 PM (IST)Updated: Thu, 04 Jun 2020 06:14 AM (IST)
शहर और गांव में 24 घंटे ठीकरी पहरा लगाने का आदेश

जागरण संवाददाता, नारनौल :

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जिलाधीश जगदीश शर्मा ने जिले के सभी शहर व गांवों में आगामी आदेश तक 24 घंटे ठीकरी पहरे को सख्ती से लागू करने के निर्देश दिए हैं। ढिलाई बरतने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की भी चेतावनी दी।

उपायुक्त द्वारा जारी आदेशों के अनुसार किसी भी व्यक्ति को रात 9 से सुबह 5 बजे तक घर से बाहर निकलने की अनुमति नहीं है, क्योंकि एक दूसरे के संपर्क में आने से कोरोना संक्रमण फैलने का अंदेशा बना रहता है।

अधिकारियों को सौंपी जिम्मेदारियां:

आदेशों को पालन करवाने की जिम्मेवारी संबंधित जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी, तहसीलदार नायब तहसीलदार खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी, ग्राम पंचायत व स्थानीय निकायों की होगी। सभी थाना प्रबंधक भी इस मामले में नगर परिषद नगर संबंधित पालिका व ग्राम पंचायतों से संपर्क बनाए रखेंगे। इसके अलावा गांव व शहर में अगर कोई भी व्यक्ति दिल्ली, गुरुग्राम, अहमदाबाद (गुजरात), मुंबई (महाराष्ट्र) तथा अन्य राज्यों के हॉट स्पॉट, रेड जोन आदि से आता है तो मुख्य चिकित्सा अधिकारी को सूचित करेंगे। इसके अलावा स्थानीय समितियां (बीएलओ) भी वृद्ध, दस वर्ष से कम आयु के बच्चों, गर्भवती महिला व जीर्ण रोग वाले व्यक्ति एवं बाहर से आने वाले व्यक्तियों की भी निगरानी रखेंगे।


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