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बिना एनओसी के कर दी 166 रजिस्ट्रियां, आरटीआइ में हुआ खुलासा

तहसील कार्यालय नारनौल में भी बिना एनओसी के 166 रजिस्ट्रियां रजिस्टर्ड करने का मामला सामने आया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 26 Jul 2020 06:57 PM (IST)Updated: Sun, 26 Jul 2020 06:57 PM (IST)
बिना एनओसी के कर दी 166 रजिस्ट्रियां, आरटीआइ में हुआ खुलासा
बिना एनओसी के कर दी 166 रजिस्ट्रियां, आरटीआइ में हुआ खुलासा

जागरण संवाददाता, नारनौल :

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तहसील कार्यालय नारनौल में भी बिना एनओसी के 166 रजिस्ट्रियां रजिस्टर्ड करने का मामला सामने आया है। नारनौल के एक आरटीआइ कार्यकर्ता ने उपायुक्त कार्यालय में आवेदन करके जनवरी से अप्रैल 2020 तक रजिस्टर्ड की गई रजिस्ट्रियों की जानकारी मांगी थी। इसमें इसका खुलासा हुआ है। प्रदेश में कथित रजिस्ट्री घोटाला का मामला चर्चा में आने के बाद नारनौल में दो अलग-अलग पत्र सोशल मीडिया के माध्यम से वायरल हो रहे हैं। एक पत्र में एक व्यक्ति ने रजिस्ट्री क्लर्क द्वारा जिला के नेताओं व एक तत्कालीन उच्च अधिकारी को रजिस्ट्रियों के एवज में पैसे पहुंचाने का आरोप लगाया है। इस व्यक्ति ने अपनी शिकायत मुख्यमंत्री, स्टेट विजिलेंस और जिला के तत्कालीन मंत्री व विधायकों को लिखित में शिकायत दी है। जबकि अन्य किसी व्यक्ति द्वारा सात माह पहले तहसीलदार को लिखा पत्र है। इसमें किसी व्यक्ति द्वारा तहसीलदार के नाम पर जमीन की रजिस्ट्री करने के एवज में उससे लिए गए 27 हजार रुपये वापस दिलाने की मांग की गई है।

आरटीआइ से हुआ मामला उजागर :

सूचना का अधिकार (आरटीआइ) के तहत 23 जुलाई को तहसीलदार कार्यालय से दी गई जानकारी अनुसार जनवरी 2020 से अप्रैल तक उनके कार्यालय से कुल 215 सेल डीड रजिस्टर्ड हुई है। इनमें से 49 डीड नगर परिषद नारनौल से एनओसी लेने के बाद रजिस्टर्ड की गई है। इन डीड को रजिस्टर्ड करने के लिए डीटीपी से एनओसी की आवश्यकता नहीं थी। जबकि इसी आरटीआइ के दूसरे कॉलम में 166 सेल डीड नगर परिषद के एरिया में बिना एनओसी के रजिस्टर्ड की गई है। जब 49 सेल डीड के लिए नगर परिषद से एनओसी ली गई है तो बाकी 166 के लिए नगर परिषद से एनओसी नहीं लेना शंका पैदा करता है।

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रजिस्ट्री क्लर्क हो चुका है निलंबित :

बिना एनओसी के अनियमितता बरतने के आरोप में 29 मई को तत्कालीन उपायुक्त जगदीश शर्मा ने उस समय के रजिस्ट्री क्लर्क को निलंबित कर जांच जिला राजस्व अधिकारी राजकुमार को सौंपी थी। नायब तहसीलदार से जवाब तलब किया। नायब तहसीलदार रतनलाल ने तत्कालीन उपायुक्त को 29 मई को दिए जवाब में लॉकडाउन के दौरान 22 सेल डीड बिना एनओसी रजिस्टर्ड करने की जानकारी दी थी। जबकि आरटीआइ में 166 सेल डीड बिना एनओसी के रजिस्टर्ड होने की सूचना दी गई है।

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नगर परिषद की वर्ष 1974 की सीमा के अंदर पड़ने वाले स्थल 7ए की नोटिफिकेशन अनुसार अनापत्ति प्रमाण पत्र से छूट प्राप्त है। आरटीआई में 166 सेल डीड 13 जनवरी से 16 मार्च तक की है। जबकि 22 डीड लॉकडाउन के दौरान की गई थी।

--रतनलाल, नायब तहसीलदार नारनौल।


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