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दाखिला के लिए भटक रहे दरबदर

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिलों के मामले में संचालका

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Apr 2017 11:53 PM (IST)Updated: Tue, 25 Apr 2017 11:53 PM (IST)
दाखिला के लिए भटक रहे दरबदर
दाखिला के लिए भटक रहे दरबदर

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : नियम 134ए के तहत निजी स्कूलों में दाखिलों के मामले में संचालकों ने अभिभावकों को भटका रखा है। उनकों पूरा दिन स्कूलों में दाखिला कराने के लिए खड़े रहते हैं या तो उनकी कोई सुनता नहीं है और सुनता है तो उसे एक और नया दस्तावेज लेकर आने के आदेश थमा देता है। ऐसे में परेशान होकर अभिभावकों ने उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। इसके बाद शिक्षा विभाग के दो अधिकारी दो स्कूलों में जाकर समस्या का निराकरण करके आए। तब जाकर दाखिले किए गए।

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निजी स्कूलों में गरीबों को दाखिला लेने के लिए भले ही प्रवेश परीक्षा पास कर दी हो, लेकिन अभी भी दाखिला लेना इतना आसान नहीं है। स्कूलों की ओर से ज्यादती करने के विरोध में अभिभावकों ने जिला उपायुक्त कार्यालय के सामने प्रदर्शन किया। प्रदर्शन के दौरान अभिभावकों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इससे पहले अभिभावकों ने स्कूल के सामने भी प्रदर्शन किया था। अभिभावकों ने दो स्कूलों के सामने प्रदर्शन किया। इस मौके पर गीता, लक्ष्य, मोहम्मद आजाद, खुर्शीद, मनजीत, दीपक आदि उपस्थित रहे।

आयकर विभाग बन गए हैं निजी स्कूल

निजी स्कूल नियम 134ए के तहत दाखिला लेने वाले विद्यार्थियों के लिए आयकर विभाग बन गए हैं। स्कूलों की ओर से अभिभावकों से निर्धारित दस्तावेजों के अलावा माता पिता का पैन कार्ड, बैंक खाता डिटेल, दोबारा शपथ पत्र जिसमें लिखा है कि माता-पिता के नाम बिजली, पानी, गैस कनेक्शन, मकान, चल-अचल संपत्ति मेरे नाम नहीं है।

एक दर्जन नहीं छह दस्तावेज ही देने है दाखिला के लिए : डीईओ

वहीं इस मामले में जिला शिक्षा अधिकारी सुमन आर्य ने कहा कि कोई भी अभिभावक छह दस्तावेजों के अलावा ज्यादा कागज एकत्रित न करें। स्कूल में दाखिला के लिए वो ही दस्तावेज जमा कराएं जो खंड शिक्षा कार्यालय में आवेदन के समय जमा कराए थे। उन्होंने बताया कि बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र, हरियाणा रेजिडेंस प्रमाण पत्र, बीपीएल या फिर आय प्रमाण पत्र, माता, पिता और बच्चे का कोई भी पहचान पत्र जिसमें आधार कार्ड, पासपोर्ट, चुनाव पहचान पत्र हो सकते हैं। इनके अलावा स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र और रिपोर्ट कार्ड देना अनिवार्य है।


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