पशुओं के लिए बनाए कानून से विद्यार्थियों को कराया अवगत
श्रीमद्भागवद गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को कानूनी साक्षरता शिविर लगाकर विद्यार्थियों को पशुओं के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी दी गई।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : श्रीमद्भागवद गीता वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय में शनिवार को कानूनी साक्षरता शिविर लगाकर विद्यार्थियों को पशुओं के लिए बनाए गए कानूनों की जानकारी दी गई। कार्यक्रम प्रमुख बलविद्र सिंह ने बताया कि आज जानवरों के लिए बहुत से कानून बने हुए हैं। जानकारी के अभाव में हम जाने-अनजाने इनका उल्लंघन कर रहे हैं। इसके प्रति हम सभी को जागरूक होना पड़ेगा। विद्यालय के छात्र यशस्वी ने कहा कि किसी भी पशु द्वारा चलाई जाने वाली गाड़ी में चालक व छह साल के कम बच्चों के अलावा चार व्यक्तियों से अधिक नहीं बैठ सकते। किसी भी जगह गर्मियों में सुबह के 11 बजे से शाम के चार बजे के तक अगर तापमान 37 डिग्री सेल्सियस से अधिक होता है तो पशु को गाड़ी में नहीं जोता जा सकता। इसी तरह सर्दियों में सुबह पांच बजे से शाम सात तथा शाम 10 से सुबह पांच बजे के बीच यदि तापमान पांच डिग्री सेल्सियस से कम होता है तो कोई भी पशु से गाड़ी चलाने का काम नहीं ले सकते। पशु चालक को पशु से वाहन चलवाने से पहले नगरपालिका से खाली वाहन के भार का प्रमाण पत्र लेना आवश्यक है तथा डॉक्टर से पशु स्वास्थ्य प्रमाण पत्र लेना भी जरूरी है।
रावा मे ग्रामीणों को किया जागरूक
संवाद सहयोगी शाहाबाद के अनुसार माता रूकमणी राय आर्य वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय के विद्यार्थियों ने गांव रावा में ग्रामीणों को पशुओं के बारे में जानकारी दी। एलएलसी के सदस्य विनोद सूद व कृष्णा देवी के नेतृत्व में गांव में शिविर का आयोजन किया। ग्रामीणों को बताया गया कि गाड़ी में जोड़ा पशु स्वास्थ्य होना अनिवार्य है। सरकार द्वारा तय किया गया वजन पशु गाड़ी पर होना चाहिए। काम ले रहे पशु के लिए उचित समय पर पानी व चारे की व्यवस्था होनी चाहिए। गाड़ी पर रिफ्लेक्टर व बेल बियरिग भी होने चाहिए। इस तरह से पशुओं के अन्य अधिकारों के बारे में भी बताया गया। इस मौके पर बड़ी संख्या में ग्रामीण मौजूद रहे।