अफीम तस्करी के दोषियों को दो-दो साल कैद
अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश राकेश कुमार ने नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषियों को दो-दो साल कैद की है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला सत्र एवं न्यायाधीश राकेश कुमार ने नशीले पदार्थों की तस्करी के दोषियों को दो-दो साल कैद की है। अदालत ने दोषियों पर 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को दो-दो माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
डिप्टी डिस्ट्रिक्ट अटार्नी मेनपाल राणा ने बताया कि एक सितंबर 2016 को थाना इस्माईलाबाद के तत्कालीन सहायक उपनिरीक्षक महीपाल की टीम ने गांव ठसका मोड़ से गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को काबू किया। तलाशी लेने पर उनके कब्जे से 40 ग्राम अफीम बरामद हुई। पूछताछ में उसने अपना नाम गांव जलबेड़ा निवासी नसीब अली उर्फ काका बताया। गहन पूछताछ में आरोपित ने बताया कि वह गांव अजरावर निवासी सोहन लाल से अफीम खरीद कर लाया था। पुलिस ने दोनों के खिलाफ नशीला पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश राकेश कुमार ने सबूतों के आधार पर दोषी नसीब अली उर्फ काका व सोहन लाल को दो-दो साल की कैद व 20-20 हजार रुपये जुर्माना किया है।