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नशीले पदार्थ रखने के दोषियों को कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एससी सराय की अदालत ने नशीले पदार्थ

By JagranEdited By: Published: Tue, 23 Jan 2018 11:11 PM (IST)Updated: Tue, 23 Jan 2018 11:11 PM (IST)
नशीले पदार्थ रखने के दोषियों को कैद
नशीले पदार्थ रखने के दोषियों को कैद

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एससी सराय की अदालत ने नशीले पदार्थ रखने के दो दोषियों को सजा सुनाई है। अदालत ने एक दोषी दो साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना किया है, जबकि दूसरे दोषी को छह माह की कैद व 2500 रुपये जुर्माना किया है।

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डिप्टी डिस्टिक अटॉर्नी शशि भौरिया ने बताया कि 16 सितंबर 2015 को मुख्य सिपाही सतीश कुमार, अर¨वद्र कुमार व सिपाही योगेश कुमार की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पिहोवा में एक इनोवा गाड़ी की तलाशी ली। तलाशी लेने पर गाड़ी से 280 ग्राम अफीम बरामद हुई। गाड़ी में सवार लोगों ने अपना नाम नवांशहर निवासी अवतार सिहं उर्फ ¨पका तथा जालंधर निवासी सुनील दत्त बताया। पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश एससी सराय की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात दोषी अवतार को दो साल की सजा व 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को तीन माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी। दूसरे दोषी सुनील को छह माह की कैद व 2500 रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषी को एक माह की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।


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