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नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में महिला सहित दो काबू

पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से एक महिला सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपित महिला से पुलिस ने पांच किलो गांजा व दूसरे आरोपित से चार किलो 200 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपितों को अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

By JagranEdited By: Published: Mon, 13 Jan 2020 07:50 AM (IST)Updated: Mon, 13 Jan 2020 07:50 AM (IST)
नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में महिला सहित दो काबू
नशीले पदार्थों की तस्करी के आरोप में महिला सहित दो काबू

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : पुलिस ने अलग-अलग स्थानों से एक महिला सहित दो लोगों को गिरफ्तार किया है। आरोपित महिला से पुलिस ने पांच किलो गांजा व दूसरे आरोपित से चार किलो 200 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुई है। पुलिस ने दोनों आरोपितों को अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है।

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एसपी आस्था मोदी ने बताया कि पुलिस के एंटी नारकोटिक्स सेल के एएसआइ राजेश कुमार, महिद्र सिंह, मुख्य सिपाही कर्मबीर सिंह, महिला एएसआइ वीना व सिपाही विक्रम सिंह की टीम थाना सदर के क्षेत्र में गश्त कर रही थी। गश्त के दौरान पुलिस को सूचना मिली कि इंद्रा कॉलोनी निवासी एक महिला गांजा बेचने का काम करती है। वह दिल्ली से गांजा लेने के लिए गई थी। वह रात के समय गांजा लेकर बस से वापस आ रही है। पुलिस ने गीता द्वार के पास नाकाबंदी की। पुलिस ने सूचना के आधार पर पिपली चौक से शक के आधार पर काबू किया। महिला एएसआइ वीना ने उसकी तलाशी ली तो उसके पास से पांच किलो गांजा बरामद हुआ। ।

दूसरे मामले में पुलिस की अपराध शाखा-दो की एएसआइ जयपाल, मुख्य सिपाही ललित कुमार, सतनाम सिंह, सतविद्र सिंह की टीम ने भद्रकाली मंदिर चौक के समीप एक व्यक्ति को हाथ में बैग लिए सौदागर मोहल्ला की ओर से आता दिखाई दिए। पुलिस टीम को देखकर वह वापस जाने लगा। पुलिस ने शक के आधार पर उसे काबू किया। पूछताछ में उसने अपना नाम पंजाब के होशियारपुर निवासी विनोद कुमार बताया। वह पिछले कुछ समय से सौदागरन मोहल्ला में किराए के मकान में रह रहा था। पुलिस ने डीएसपी अजय कुमार को मौके पर बुलाकर तलाशी ली तो उसके पास से चार किलो 200 ग्राम चूरापोस्त बरामद हुई। पुलिस आरोपित को अदालत में पेश किया। अदालत ने उसे पुलिस रिमांड पर भेज दिया है। एएसआइ जयपाल ने बताया कि रिमांड के दौरान आरोपित से पूछताछ की जाएगी कि वह नशीले पदार्थ कहां से खरीद कर लाया था।


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