किताबों, एसी, पंखे व कूलर की दुकान नहीं खोल सकेंगे, औद्योगिक, कॉमर्शियल और कंस्ट्रक्शन साइट पर भी शर्तानुसार होगी छूट
लॉकडाउन 2.0 में मामूली ढील देते ही बिगड़ी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। किताब एसी पंखे व कूलर विक्रेताओं व इनकी मरम्मत करने वाली दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : लॉकडाउन में मामूली ढील देते ही बिगड़ी स्थिति को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने सख्त कदम उठाया है। किताब, एसी, पंखे व कूलर विक्रेताओं व इनकी मरम्मत करने वाली दुकानों को बंद रखने का फैसला लिया है। प्रशासन का मानना है कि इनकी वजह से अव्यवस्था फैल गई थी। मेडिकल स्टोर पर भी शारीरिक दूरी के नियम का सख्ती के साथ पालन किया जाएगा। ये आदेश तीन मई तक जारी रहेंगे। जिलेभर में निगरानी टीम काम कर रही हैं। कहीं पर भी नियमों का उल्लंघन मिलता है तो तुरंत कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
डीसी धीरेंद्र खड़गटा ने बताया कि राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग की ओर से निर्धारित शर्तों के अनुसार अनुमति वाले कार्य ही हो सकेंगे। इससे पहले ऑनलाइन आवेदन करना होगा। तभी कार्य के शुरू करने की अनुमति दी जाएगी। औद्योगिक, कॉमर्शियल और कंस्ट्रक्शन साइट पर भी शर्तानुसार होगी छूट
डीसी ने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेशानुसार कुछ औद्योगिक, कॉर्मिशयल व कंस्ट्रक्शन साइट को शर्तानुसार खोलने की अनुमति दी जाएगी। इसके लिए लेबर का प्रबंध स्थानीय स्तर पर ही किया जाएगा। प्रदेश के बाहर से लेबर को लाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। होम शेल्टरों में रहने वाले श्रमिकों को स्थानीय स्तर पर काम दिया जा सकता है। इसकी अनुमति लेने और पास प्राप्त करने के लिए सरल हरियाणा पोर्टल पर आवेदन करना होगा। वाहनों के अंतरराज्यीय आवागमन के लिए ई-पास भारत सरकार के पोर्टल पर आवेदन करना होगा। खंड, कस्बा और जिलास्तर पर कमेटी गठित
उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों के संचालन के लिए आवेदनों की जांच व स्वीकृति के लिए खंड, कस्बा और शहर स्तरीय कमेटियां गठित की जाएंगी। ग्रामीण क्षेत्रों में एसडीएम, डीएसपी, बीडीपीओ व सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी उद्योगों और अन्य प्रतिष्ठानों के लिए 25 व्यक्तियों तक के लिए और शहरी क्षेत्रों में एसडीएम, डीएसपी, नगर निगम के ईओ व सचिव तथा सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी पास की अनुमति देगी। इसी तरह 25 से 200 व्यक्तियों तक के लिए ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में नगर परिषद या नगरपालिका क्षेत्र को छोड़कर एडीसी, डीएसपी, बीडीपीओ व सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी और नगर परिषद क्षेत्र में निगम आयुक्त, क्षेत्र के डीएसपी, नगर निगम के ईओ, सचिव और सहायक श्रम आयुक्त की कमेटी पास की अनुमति देगी। इसके अतिरिक्त 200 व्यक्तियों से अधिक के लिए पास की अनुमति डीसी, एसपी एवं पुलिस कमिशनर, उद्योग एवं वाणिज्य विभाग के महाप्रबंधक और उप-श्रम आयुक्त की कमेटी परमिशन देगी। खंड स्तरीय कमेटी 25 कर्मचारियों, एडीसी के नेतृत्व में गठित कमेटी 25 से 200 व्यक्तियों तक और डीसी की अध्यक्षता में गठित कमेटी 200 से अधिक कर्मचारियों वाले उद्योगों, औद्योगिक प्रतिष्ठानों, वाणिज्यिक व निजी प्रतिष्ठानों से प्राप्त आवेदनों की जांच के बाद स्वीकृति देगी। यह सारी प्रक्रिया सरल हरियाणा पोर्टल के माध्यम से चरणबद्ध रूप से चलाई जाएगी। यह स्वीकृतियां पहले आओ-पहले पाओ आधार पर दी जाएंगी। लाल, नीले और हरे रंग का होगा पास
निर्माण परियोजनाओं के मामले में कुल मानव शक्ति के 50 फीसद के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी। बहरहाल इसके पास जारी नहीं किए जाएंगे, जबकि गैर इंस्टीट्यूट परियोजना के मामले में मानव शक्ति के 50 फीसद के साथ संचालन की अनुमति दी जाएगी और श्रमिकों को नीले रंग के पास जारी किए जाएंगे। राजमार्गों पर दुकानों और ढाबों को खोलने और स्व: नियोक्ताओं की गतिविधियां केंद्र सरकार के दिशानिर्देशानुसार ही होगी। आवश्यक सेवा प्रदाताओं को लाल रंग के तिकोणे विशेष पास दिए जाएंगे और वे निर्धारित समयावधि के दौरान कंटेनमेंट क्षेत्र और उससे बाहर सेवाएं प्रदान कर सकेंगे। जबकि आवश्यक सेवा प्रदाताओं के अलावा अन्य के मामले में उद्योगों एवं वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के लिए हरे रंग के तिकोणे साधारण पास और निर्माण परियोजनाओं के लिए नीले रंग के पास दिए जाएंगे और उन्हें कंटेनमेंट क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।