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15 फरवरी तक नियम 134ए के तहत स्कूल रिक्त सीटों की दे जानकारी

नियम 134ए के तहत प्रदेशभर के सभी निजी स्कूलों में दाखिलों के लिए रिक्त सीटों का ब्यौरा 15 फरवरी तक जमा कराना होगा। शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को गाइडलाइन जारी कर दी हैं।

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Feb 2020 07:10 AM (IST)Updated: Fri, 07 Feb 2020 07:10 AM (IST)
15 फरवरी तक नियम 134ए के तहत स्कूल रिक्त सीटों की दे जानकारी

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र: नियम 134ए के तहत प्रदेशभर के सभी निजी स्कूलों में दाखिलों के लिए रिक्त सीटों का ब्यौरा 15 फरवरी तक जमा कराना होगा। शिक्षा विभाग ने सभी निजी स्कूलों को गाइडलाइन जारी कर दी हैं।

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जिला शिक्षा अधिकारी अरुण आश्री ने बताया कि अगर कोई स्कूल समयावधि में नियम 134ए के तहत रिक्त सीटों की जानकारी नहीं देता है तो शिक्षा विभाग कार्रवाई करेगा। नियम 134ए के तहत आवेदन प्रकिया मार्च में शुरू हो जाएगी। इस बार नियम 134ए के तहत दाखिला प्रकिया पूरी तरह से ऑनलाइन होगी। अभिभावक अपने मनपसंद स्कूल में बच्चे का दाखिला करवाने के लिए पोर्टल पर आवेदन कर सकेंगे। इसके लिए सभी निजी स्कूलों को अपने नोटिस बोर्ड पर नियम 134ए की रिक्त सीटों की एक लिस्ट लगानी होगी। अभिभावक आवेदन करते समय पांच स्कूलों का डाटा फॉर्म में भरें। जिससे विभाग को स्कूल आवंटित करने में आसानी हो सके। स्कूल उपलब्ध करवाएं यह जानकारी

विभाग द्वारा जारी गाइडलाइन अनुसार निजी स्कूलों को पिनकोड के साथ स्कूल का नाम, स्कूल का कोड व यू डाइस कोड, स्कूल माध्यम (हिदी या अंग्रेजी), स्कूल किस कक्षा तक मान्यता प्राप्त है, स्कूल शहरी क्षेत्र में है या ग्रामीण क्षेत्र में, ग‌र्ल्स व ब्वायज, कौन-सा बोर्ड है, प्रिसिपल को मोबाइल नंबर और ई-मेल एड्रेस और दूसरी कक्षा से लेकर 12वीं तक की रिक्त सीटों की जानकारी देनी होगी। नियम 134ए के तहत जिलेभर के सभी निजी स्कूलों से 15 फरवरी तक रिक्त सीटों की जानकारी मांगी गई हैं। शिक्षा विभाग द्वारा जारी आदेशों को सभी निजी स्कूलों में पहुंचा दिए गए हैं। वहीं इस बार नियम 134ए के तहत ऑनलाइन प्रकिया के साथ दाखिले किए जाएंगे।

अरुण आश्री, डीईओ, कुरुक्षेत्र


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