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सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा : विभा अग्रवाल

कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में बुधवार को संस्कृत साहित्य का अन्य भाषाओं के साहित्य में प्रभाव विषय पर आनलाइन संस्कृत सप्ताह समारोह का तीसरा दिन रहा।

By JagranEdited By: Published: Wed, 10 Aug 2022 11:59 PM (IST)Updated: Wed, 10 Aug 2022 11:59 PM (IST)
सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा : विभा अग्रवाल
सभी भाषाओं की जननी है संस्कृत भाषा : विभा अग्रवाल

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के संस्कृत विभाग में बुधवार को संस्कृत साहित्य का अन्य भाषाओं के साहित्य में प्रभाव विषय पर आनलाइन संस्कृत सप्ताह समारोह का तीसरा दिन रहा। विभाग की अध्यक्ष प्रो. विभा अग्रवाल ने कहा कि संस्कृत भाषा सभी भाषाओं की जननी है। संस्कृत-पाली-प्राकृत विभाग के पूर्व अध्यक्ष डा. ललित कुमार गौड़ ने संस्कृत साहित्य का अन्य भाषाओं के साहित्य पर प्रभाव पर व्याख्यान दिया। उन्होंने सृष्टि के प्रारंभिक साहित्य वेद से लेकर रामायण तक की समृद्ध ज्ञान परंपरा से श्रोताओं को परिचित कराया। इसके साथ ही उन्होंने अंग्रेजी उर्दू आदि साहित्य के उदाहरणों के माध्यम से बताया कि कैसे इन साहित्यों में रामायण और कालिदास के ग्रंथों का अनुवाद मात्र किया गया है। उन्होंने कहा कि अन्य भाषाओं के साहित्य में संस्कृत साहित्य की छाया मात्र है। कार्यक्रम का संचालन विभाग की सह आचार्या डा. विजय श्री ने किया। एमए की छात्रा कीर्ति शर्मा ने सरस्वती वंदना की प्रस्तुति दी। इस अवसर पर विभाग के सह आचार्य डा. तेलू राम, डा. कृष्ण आर्य व डा. विनोद कुमार शर्मा भी जुड़े रहे। तीसरी लोक अदालत 13 को, सक्षम युवा साध रहे संपर्क

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जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : जिला में 13 अगस्त तीसरी लोक अदालत लगाई जाएगी। ग्रामीणों को जागरूक करने के लिए सक्षम युवा उनसे लगातार संपर्क साधे हुए हैं। इसके लिए सक्षम युवा गांव में घर-घर जाकर आमजन को राष्ट्रीय लोक अदालत के बारे में जागरूक कर रहे हैं।

यह जानकारी जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव एवं सीजेएम दुष्यंत चौधरी ने दी। उन्होंने बताया कि इसके साथ आमजन को अपने केसों का निपटारा लोक अदालत के माध्यम से करवाने के लिए भी प्रेरित किया जा रहा है। सक्षम युवा आमजन को संबंधित विषय की जानकारी प्रदान करने वाले पंपलेट का वितरण भी कर रहे हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत में आपसी सहमति से अधिक से अधिक मामलों का निपटारा किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत में कोई भी व्यक्ति अपने लंबित मामलों में दुर्घटनाओं के दावे, चेक बाउंस, बैंक वसूली आदि मामलों को राष्ट्रीय लोक अदालतों के माध्यम से सुलझा सकते हैं। राष्ट्रीय लोक अदालत विवादों के निपटान का प्रभावी तरीका है। जिससे लंबित मामलों में कमी आ सकती है।


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