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सहकारी बैंक का ऋण न चुकाने पर दोषी को 2 साल की सजा

न्यायाधीश जितेंद्र ¨सह की अदालत ने दी कुरुक्षेत्र केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की किरमच शाखा से लिए गए ऋण को न चुकाने व बाउंस चेक के मामले में दोषी को दो वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को बाउंस चेक की राशि के तीन लाख 8500 रुपये की दोगुनी राशि छह माह के अंदर संबंधित बैंक में जमा कराने के भी आदेश दिए है।

By JagranEdited By: Published: Wed, 19 Sep 2018 01:35 AM (IST)Updated: Wed, 19 Sep 2018 01:35 AM (IST)
सहकारी बैंक का ऋण न चुकाने पर दोषी को 2 साल की सजा

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : न्यायाधीश जितेंद्र ¨सह की अदालत ने दी कुरुक्षेत्र केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड की किरमच शाखा से लिए गए ऋण को न चुकाने व बाउंस चेक के मामले में दोषी को दो वर्ष की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषी को बाउंस चेक की राशि के तीन लाख 8500 रुपये की दोगुनी राशि छह माह के अंदर संबंधित बैंक में जमा कराने के भी आदेश दिए है। राशि जमा न करवाने पर दोषी को छह माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी। दी कुरुक्षेत्र केंद्रीय सहकारी बैंक लिमिटेड के महाप्रबंधक तनवीर मोर ने बताया कि 22 मई 2013 को जरनैल ¨सह ने सहकारी बैंक की किरमच शाखा से ढ़ाई लाख रुपये का ऋण एमटी डेयरी के लिए लिया था। जरनैल ¨सह ने ऋण चुकाने के लिए तीन लाख 8500 रुपये का चेक दिया था। यह चेक बाउंस हो गया। बैंक ने उसके खिलाफ अदालत में याचिका दायर की। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपित को दोषी करार दिया ओर दो वर्ष कैद की है।

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