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निजी स्कूलों ने एक माह की फीस जमा कराने का नोटिस देना किया शुरू, विभाग बोला सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे

जिले के निजी स्कूल अब सिर्फ एक माह की ट्यूशन फीस ले सकेंगे। किसी स्कूल ने विद्यार्थियों या अभिभावकों पर तीन माह का शुल्क (अप्रैल मई व जून) एकमुश्त जमा कराने का दबाव बनाया तो उस स्कूल पर शिक्षा विभाग कार्रवाई कर सकता है। विभाग ने यह एक्शन अभिभावकों की शिकायत के बाद लिया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 19 Apr 2020 07:00 AM (IST)Updated: Sun, 19 Apr 2020 07:00 AM (IST)
निजी स्कूलों ने एक माह की फीस जमा कराने का नोटिस देना किया शुरू, विभाग बोला सिर्फ ट्यूशन फीस ले सकेंगे

अनुज शर्मा, कुरुक्षेत्र : जिले के निजी स्कूल अब सिर्फ एक माह की ट्यूशन फीस ले सकेंगे। किसी स्कूल ने विद्यार्थियों या अभिभावकों पर तीन माह का शुल्क (अप्रैल, मई व जून) एकमुश्त जमा कराने का दबाव बनाया तो उस स्कूल पर शिक्षा विभाग कार्रवाई कर सकता है। विभाग ने यह एक्शन अभिभावकों की शिकायत के बाद लिया है।

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शिक्षा विभाग ने शनिवार को जिले के सभी निजी स्कूलों के नाम एक पत्र जारी किया है। इसमें बताया गया है कि अभिभावकों पर शुल्क संबंधी अनावश्यक दबाव न बनाया जाए। वहीं स्कूल सिर्फ एक माह की ट्यूशन फीस ही ले। अगर कोई अभिभावक इसे भी देने में अभी असमर्थ हो तो वह स्कूल को पत्र लिखकर अपनी यह फीस जुलाई में दे सकते हैं। इससे इतर कुछ निजी स्कूलों ने लेटर जारी कर विद्यार्थियों को तीन माह का शुल्क ऑनलाइन बैंकिग से जल्द ही जमा करवाने के लिए कहा है। ऐसे में अभिभावक चिता में पड़ गए हैं कि इस लॉकडाउन में जहां सभी काम धंधे ठप पड़े हैं, ऐसे में वे अपने बच्चों की फीस कैसे भर पाएंगे। फीस न देने पर ऑनलाइन क्लास से नहीं रख सकते वंचित

अभिभावकों की ओर से अगर अपने बच्चों की फीस स्कूलों को नहीं जमा कराई, उस स्थिति में भी स्कूल अपने विद्यार्थी को ऑनलाइन क्लास से नहीं वंचित रख सकते। यह ट्यूशन फीस अभिभावक जुलाई में भी जमा करवा सकते हैं। लेकिन उसे यह लिखकर स्कूल में देना होगा। दवाब बनाने में पर अभिभावक लिखित में दे यहां दें शिकायत

शिक्षा विभाग ने पत्र जारी कर तीन माह की बजाय एक माह की सिर्फ ट्यूशन फीस लेने के लिए स्कूलों को कहा है। अगर ऐसे में इसका फायदा उठाकर कोई भी निजी स्कूल अभिभावकों पर अनावश्यक दबाव बनाता है तो अभिभावक इसकी लिखित शिकायत शिक्षा विभाग को कर सकते हैं। इसके बाद विभाग उस निजी स्कूल पर कार्रवाई करेगा। वर्जन

स्कूलों को विभाग की ओर से पत्र जारी कर ट्यूशन फीस लेने के लिए छूट दे दी गई है। लेकिन इसका फायदा उठाकर स्कूल अनावश्यक वस्तुओं की फीस नहीं ले सकेंगे। शिकायत मिलने पर स्कूल पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी।

अरुण आश्री, डीईओ, कुरुक्षेत्र।


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