अब यातायात नियमों की उल्लंघना की तो 10 गुना भरना पड़ेगा जुर्माना
तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने के शौकीन सावधान हो जाएं अगर उन्होंने अपनी शौक को नहीं बदला तो उन्हें भारी आर्थिक दंड देना होगा। 24 घंटे के बाद यातायात नियमों की उल्लंघना करने पर चालकों को आपकी जेबें ढीली करनी पड़ेगी।
सतविद्र सिंह, कुरुक्षेत्र : तेज रफ्तार में गाड़ी चलाने के शौकीन सावधान हो जाएं, अगर उन्होंने अपनी शौक को नहीं बदला तो उन्हें भारी आर्थिक दंड देना होगा। 24 घंटे के बाद यातायात नियमों की उल्लंघना करने पर चालकों को आपकी जेबें ढीली करनी पड़ेगी। केंद्र सरकार ने एक सितंबर से मोटर वाहन (संशोधन) विधेयक-2019 से जुर्माना राशि सीधा 10 गुना तक बढ़ा दी है। खासकर हेलमेट न पहनने और तेज रफ्तार में मोटरसाइकिल दौड़ाने वालों पर नकेल डालने में नया विधेयक खासा कारगर साबित होगा। अब ऐसे वाहन चालकों को जेल की हवा भी खानी पड़ेगी। नए विधेयक में शराब पीकर वाहन चलाने वालों के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई का प्रावधान है। नए विधेयक के लागू होने के बाद यातायात व्यवस्था की तस्वीर भी अवश्य बदलेगी। दो से चार गुना देना होगा जुर्माना
ओवर स्पीड व बिना इंश्योरेंस के गाड़ी चलाने वालों को दो से चार गुना जुर्माना अदा करना होगा। बिना हेलमेट पकड़े जाने पर जुर्माने के साथ तीन महीने तक लाइसेंस सस्पेंड होगा। यदि नाबालिग गाड़ी चलाते हुए पकड़ा गया तो गाड़ी के मालिक और अभिभावक दोषी होंगे। इसमें तीन साल की सजा और 25 हजार रुपये का जुर्माना का प्रावधान है, साथ ही गाड़ी का रजिस्ट्रेशन भी रद्द होगा। यदि कोई ट्रैफिक नियम तोड़ता हुआ पकड़ा गया तो 500 रुपये जुर्माना देना पड़ेगा। गाड़ी के अनधिकृत इस्तेमाल करने पर भी पांच हजार रुपये जुर्माने का प्रावधान है। एक सितंबर से चलेगा अभियान : एसपी
एसपी आस्था मोदी का कहना है कि एक सितंबर से यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जाएगा। संशोधन के बाद आए नए नियमों के अनुसार जुर्माना किया जाएगा। वाहन चालक यातायात नियमों की पालना करें।