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पुलिस कर्मियों को टक्कर मारने और फायर करने के दोषियों को पांच-पांच साल कैद

अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुर¨वद्र कौर की अदालत ने पुलिस कर्मियों को कैंटर से टक्कर मारने तथा फायर करने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद की है। अदालत ने दोषियों पर एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है।

By JagranEdited By: Published: Sun, 13 May 2018 01:07 AM (IST)Updated: Sun, 13 May 2018 01:07 AM (IST)
पुलिस कर्मियों को टक्कर मारने और फायर करने के दोषियों को पांच-पांच साल कैद

- अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुर¨वद्र कौर की अदालत ने सुनाया फैसला - दोषियों पर किया एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश गुर¨वद्र कौर की अदालत ने पुलिस कर्मियों को कैंटर से टक्कर मारने तथा फायर करने के दो दोषियों को पांच-पांच साल की कैद की है। अदालत ने दोषियों पर एक लाख 10 हजार रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।

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जिला उप न्यायवादी जसबीर ¨सह ने बताया कि 18 अप्रैल 2016 को थाना सदर के सहायक उपनिरीक्षक प्रेम चंद ने मामला दर्ज कराया था कि वे रात्रि गश्त पर अपनी टीम के साथ पीपली चौक पर मौजूद था। इसी दौरान गुप्त सूचना मिली कुछ पशु तस्कर एक कैंटर में पशु भरकर पंजाब से यूपी की ओर ले जा रहे हैं। सूचना पर पुलिस टीम ने पीपली चौक पर नाका लगाकर कैंटर को रोकने की कोशिश की तो पशु तस्करों ने पुलिस कर्मियों को टक्कर मारकर तथा नाका तोड़ दिया। उन्होंने पुलिस टीम पर फायर किया और उमरी की तरफ भाग गए। सूचना देने पर उमरी चौक पर पुलिस की दूसरी टीम ने नाका लगा कर तो वहां भी उन्होंने नाके पर भी टक्कर मारी तथा फायर करते हुए भाग निकले। पुलिस टीमों ने कैंटर का पीछा किया तो उमरी से तीन किलोमीटर दूर जाकर कैंटर गड्ढों में गिर गया।पुलिस ने कैंटर चालक सहारनपुर निवासी रईस को काबू किया, जबकि दो लोग मौका से भागने में सफल रहे। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ थाना सदर में मामला दर्ज किया। आरोपित के बयान व निशानदेही पर मामले के एक और आरोपित सहारनपुर के गांव भल्ला माजरा निवासी मेहरद्दीन को गिरफ्तार कर अदालत में पेश किया। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश गुर¨वद्र कौर की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपितों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी रईस व मेहरद्दीन को हत्या के प्रयास में पांच साल कैद व 10 हजार रुपये जुर्माना, साजिश रचने की धारा में पांच वर्ष व 50 हजार रुपये जुर्माना, गो संरक्षण अधिनियम के तहत पांच वर्ष कैद व 50 हजार रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक वर्ष की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।


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