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पुराना शहर और मोहन नगर समेत छह मार्केट लेफ्ट-राइट नियम पर खुलेंगी

लॉकडाउन-4 में बाजार खुलने को लेकर व्यापारियों में बन असमंजस की स्थिति को प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है। पुराना शहर व मोहन नगर समेत शहर के आधा दर्जन से अधिक तंग या भीड़भाड़ वालों में बाजार लेफ्ट-राइट का नियम होगा। यह नियम मंगलवार से लागू हो जाएगा। पहले दिन राइट साइड की दुकानें खोली जाएंगी। नगर परिषद कुछ बाजारों में पहले ही मार्किंग कर चुका है। बाकी बाजारों में जल्द ही मार्किंग का काम पूरा कर लेगा।

By JagranEdited By: Published: Tue, 26 May 2020 08:00 AM (IST)Updated: Tue, 26 May 2020 08:00 AM (IST)
पुराना शहर और मोहन नगर समेत छह मार्केट लेफ्ट-राइट नियम पर खुलेंगी
पुराना शहर और मोहन नगर समेत छह मार्केट लेफ्ट-राइट नियम पर खुलेंगी

फोटो-34 और 35

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-तंग बाजारों को छोड़कर बाकी बाजार सामान्य ढंग से खोले जाएंगे

-प्रशासन ने भीड़भाड़ वाले क्षेत्रों में सुरक्षा को देखते हुए लिया फैसला जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : लॉकडाउन-4 में बाजार खुलने को लेकर व्यापारियों में बन असमंजस की स्थिति को प्रशासन ने स्पष्ट कर दिया है। पुराना शहर व मोहन नगर समेत शहर के आधा दर्जन से अधिक तंग या भीड़भाड़ वालों में बाजार लेफ्ट-राइट का नियम होगा। यह नियम मंगलवार से लागू हो जाएगा। पहले दिन राइट साइड की दुकानें खोली जाएंगी। नगर परिषद कुछ बाजारों में पहले ही मार्किंग कर चुका है। बाकी बाजारों में जल्द ही मार्किंग का काम पूरा कर लेगा।

शहरी स्थानीय निकाय विभाग के बाजार खोलने को लेकर नई गाइडलाइन आने के बाद सोमवार को रोस्टर सिस्टम वापस ले लिया था। बाजार में दुकान खोलने का समय प्रात: 9 से सायं 6 बजे कर दिया है। इसके साथ संबंधित एसडीएम तंग और भीड़भाड़ वाले बाजारों को लेकर अंतिम निर्णय लेंगे।

जिले के लिए नए दिशा निर्देश दिए

डीसी धीरेंद्र खडगटा ने बताया कि प्रदेश सरकार के आदेशानुसार जिले में दुकान खोलने और बंद करने के लिए कुछ नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं। इनमें सभी खाद्य पदार्थों व रेस्टोरेंट को होम डिलीवरी और पैकिग के लिए सुबह 9 से सायं 6 बजे तक अनुमति दी है। यहां बैठकर खाने की अनुमति नहीं दी जाएगी। मार्किट कमेटी के क्षेत्र में फल और सब्जियों के थोक विक्रेताओं के लिए सुबह 7 से 10 बजे तक का समय निर्धारित किया है। निजी संस्थानों और कार्यालयों का समय सुबह 9 से सायं 5 बजे तक का निर्धारित किया है। एचएसवीपी और व्यवसायिक सेक्टरों में भी ये आदेश लागू होंगे। लेकिन सेक्टरों के मॉल पर यह आदेश लागू नहीं होंगे।

ये नियम होंगे

-दुकानदारों और उपभोक्ताओं को मार्किट एरिया में दो गज की दूरी बनाकर रखनी होगी।

-ग्लव्स और मास्क का प्रयोग करना होगा।

-दुकानों पर सैनिटाइजर की व्यवस्था करनी होगी।

-दुकान पर स्टाफ अलग-अलग दिन बुलाया जाएगा।

-बड़ी दुकानों के प्रवेश द्वार पर गार्ड का प्रबंध करना जरूरी है।

-उपभोक्ता की थर्मल स्क्रीनिग और सैनिटाइजेशन करना जरूरी है।

-दुकान के बाहर आरोग्य सेतू मोबाइल एप को डाउनलोड करने के बारे में नोटिस चस्पा करना होग।

-रेस्टोरेंट और अन्य खादय पदार्थों वाली एजेंसियों को खाने की वस्तुएं रसोई से घर तक डिलीवर करने की इजाजत रहेगी। मैरिज हॉल व बैंक्वेट हॉल के लिए निर्धारित की शर्तें

मैरिज हॉल व बैंक्वेट हॉल के मुख्य द्वार पर सुरक्षा कर्मी की तैनाती अनिवार्य है। थर्मल स्क्रीनिग, सैनिटाइज और मास्क के बिना हॉल में जाने की अनुमति नहीं है। इसके साथ शादी समारोह व अन्य कार्यक्रम में शारीरिक दूरी अनिवार्य है और पार्किंग स्थल पर गाड़ियों को निर्धारित दूरी पर ही खड़ा करवाया जाएं।कर्मचारियों को मास्क व ग्लव्स पहनाना अनिवार्य होगा। कार्यक्रम के लिए संबंधित क्षेत्र के एसडीएम से अनुमति लेना अनिवार्य होगा। एक कार्यक्रम में केवल 50 लोगों को ही शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। कंटेनमेंट जोन के क्षेत्र से संबंधित कोई भी व्यक्ति कार्यक्रम में शामिल नहीं हो सकता है। कार्यक्रम के दौरान शराब, पान, गुटका व तंबाकू प्रयोग की अनुमति नहीं है। सभी लोगों को आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना अनिवार्य है।

बार्बर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर के लिए निर्धारित किए मापदंड

बार्बर शॉप, सैलून व ब्यूटी पार्लर पर निर्धारित किए मापदंड़ों के अनुसार सुरक्षा जरूरी है। यदि किसी व्यक्ति का बुखार, खांसी व जुकाम से संबंधित अन्य कोई बीमारी है तो उसे सैलून व बार्बर शॉप में जाने की अनुमति नहीं है। कंटेनमेंट जोन से लेकर अन्य सभी लोगों का रिकार्ड अनिवार्य है। हेयर कटिग व ब्यूटिफिकेशन से संबंधित किसी भी प्रकार की होम सर्विस पर पूर्ण रूप से पाबंदी है। सभी जगह मुख्य द्वार पर हैंड सेनिटाइजर अनिवार्य है। संबंधित क्षेत्र के थाना प्रभारी को यह सभी हिदायतें सख्ती से लागू कराने के निर्देश दिए गए हैं।

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कुरुक्षेत्र व्यापार मंडी के प्रधान फतेह चंद गांधी ने बताया कि बाजार फोर व्हीलर के आने से भीड़ नजर आती है। ग्राहकों की इतनी भीड़ नहीं है। अधिकारी चौक चौराहों पर पुलिसकर्मी तैनात कर रोक लगा दें तो भीड़ अपने आप दूर हो जाएगी। बाजार नियमित रूप से खुलना चाहिए।

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थानेसर एसडीएम अश्विनी मलिक ने बताया कि पुराना शहर, मोहन नगर समेत कई बाजार तंग और भीड़भाड़ वाले हैं। यहां एक दिन लेफ्ट और दूसरे दिन राइट साइड की दुकानें खोली जाएंगी।


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