जाली करंसी वालों को पांच को पांच साल की कैद, 1.40 लाख का जुर्माना
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा ने जाली करंसी नोट रखने के आरोप में पांच आरोपियों को दोषी करार देते पांच-पांच साल की कैद व 1.40 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है।
ागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश अजय कुमार वर्मा ने जाली करंसी नोट रखने के आरोप में पांच आरोपियों को दोषी करार देते पांच-पांच साल की कैद व 1.40 लाख रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है। आरोपितों को जुर्माना जमा न कराने पर अतिरिक्त जेल काटनी पड़ेगी।
जिला उप न्यायवादी भूपिद्र सिंह ने बताया कि 21 अप्रैल, 2016 को अपराध शाखा-वन के उप निरीक्षक सुभाष चंद अपनी टीम के साथ गश्त पर सर्किट हाउस चौक कुरुक्षेत्र पर थे। उनको सूचना मिली कि गुरदेव सिंह उर्फ हैप्पी वासी नजदीक देवी मंदिर शाहबाद हाल किरायेदार सेक्टर 30 कुरुक्षेत्र जाली नोट छापकर मार्किट में चलाने और अन्य लोगों को देने का धंधा करता है। उसके पास हरबीर उर्फ छोटू वासी जयसिंह माजरा जिला यमुनानगर, संजीव कुमार वासी महमदपुर यमुनानगर, रवि कुमार वासी सारन जिला यमुनानगर, संदीप सिंह वासी लंडी जिला कुरुक्षेत्र जाली नोट लेने के लिए आए हुए हैं। गुरदेव सिंह उनको लेकर अपनी कार स्वीफ्ट कार में लेकर शहर की तरफ गया हुआ है। वह शहर से सुंदरपुर पुल से होता हुआ, उनको पिपली बस अड्डा पर छोड़ने जाएगा। पुलिस ने उधम सिंह चौक पर नाकाबंदी कर दी। कुछ देर बाद सुंदरपुर पुल की तरफ से आने वाली सड़क पर एक कार आती दिखाई दी। पुलिस ने कार रुकवाकर इसमें सवार लोगों को काबू कर पूछताछ की। कार चालक ने अपना नाम गुरदेव सिंह उर्फ हैप्पी बताया।
उसकी पेंट की एक जेब से 700 और पिछली जेब से 13 नोट 100-100 के बरामद किए। गुरदेव सिंह ने बताया कि यह 100-100 रुपये के 13 नोट जाली हैं। हरबीर सिंह की तलाशी ली तो उससे 120 व 2000 रुपये बरामद किए। संजीव कुमार 100-100 रुपये के दो नोट बरामद किए। उसके पास एक हजार का नोट और 100-100 के 10 नोट जाली मिले। रवि कुमार से भी जाली नोट बरामद किए। इसी तरह संदीप सिंह सौ और 10 के नोट जाली मिले। पुलिस ने थाना शहर थानेसर में जाली करंसी नोट रखने, धोखाधड़ी करने व जाली दस्तावेज तैयार करने की धाराओं में मुकदमा दर्ज कराया था।