नामांकन का पहला दिन : सुबह 11 बजे से तीन बजे तक कार्यालय में बैठे रहे निर्वाचन अधिकारी, नहीं पहुंचा कोई आवेदन
जागरण संवाददाता कुरुक्षेत्र लोकसभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी होने पर पहले दिन मंगलवार को किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र :
लोकसभा चुनावों के लिए अधिसूचना जारी होने पर पहले दिन मंगलवार को किसी भी उम्मीदवार ने नामांकन नहीं किया है। निर्वाचन अधिकारी एवं डीसी डॉ. एसएस फुलिया सुबह 11 बजे से लेकर तीन बजे तक अपने कार्यालय में डटे रहे। अधिसूचना के अनुसार से 16 से 23 अप्रैल तक नामांकन पत्र जमा करवाए जा सकेंगे। इसके साथ ही नामांकन प्रकिया शुरू होने के चलते पहले ही दिन से लघु सचिवालय परिसर में धारा 144 लागू कर दी गई है। धारा 144 को देखते हुए पुलिस ने लघु सचिवालय परिसर में जाने वाले सभी रास्तों पर बैरियर लगाकर दिन भर जांच जारी रखी। पुलिस ने तीन बजे से पहले लोगों के वाहनों को लघु सचिवालय परिसर में नहीं जाने दिया। दूसरी ओर बताया जा रहा है कि एक-दो इच्छुक उम्मीदवारों के प्रतिनिधि निर्वाचन कार्यालय से आवेदन फार्म लेकर गए हैं।
डीसी डॉ. एसएस फुलिया ने बताया कि 16 अप्रैल से नामांकन दाखिल करने की तिथि आरंभ हो गई है, जो आगामी 23 अप्रैल तक रहेगी। इस अवधि में कोई भी प्रत्याशी अपना नामांकन 11 बजे से सांय तीन बजे तक डीसी कार्यालय कुरुक्षेत्र में हाजिर होकर दाखिल कर सकता है। इस अवधि में राजपत्रित अवकाश व रविवार के दिन कोई भी नामांकन पत्र स्वीकार नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि नामांकन पत्र के प्रारुप उपरोक्त स्थान पर ही स्वीकार किए जाएंगे। इसी प्रकार 24 अप्रैल को नामांकन पत्रों की छंटनी का कार्य किया जाएगा। उम्मीदवार 26 अप्रैल को दोपहर तीन बजे तक अपना नामांकन वापस ले सकता है। इसके तुरंत बाद उम्मीदवारों को चुनाव चिह्न आबंटित किए जाएंगे।
धारा 144 के तहत आदेश किए पारित
17 वीं लोकसभा के लिए 12 मई को चुनाव होंगे। इन चुनावों में कुरुक्षेत्र लोकसभा क्षेत्र 02 से विभिन्न प्रत्याशी लघु सचिवालय स्थित कमरा नंबर 105 में अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए पहुंचेंगे। इस दौरान कानून व्यवस्था और आमजन की सुरक्षा व शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए कमरा नंबर 105 के 100 मीटर के दायरे में भीड़ के एकत्रित होने पर पूर्ण पाबंदी रहेगी ताकि नामांकन दाखिल करने के लिए आने वाले प्रत्याशी शांतिपूर्ण तरीके से अपना नामांकन दाखिल कर सके। ये आदेश प्रशासनिक अधिकारियों, ज्यूडिशियल, पुलिस, ट्रांसपोर्ट, स्वास्थ्य और अन्य विभागों को, जो कानून व्यवस्था बनाने में कार्यरत होंगे, उन पर लागू नहीं होगी।