दुर्घटना के दोषी बस चालक को दो साल की सजा
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश गुर¨वद्र कौर की अदालत ने जानबूझ
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र :
अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश गुर¨वद्र कौर की अदालत ने जानबूझकर दुर्घटना करने वाले आरोपी बस चालक को दोषी करार देते हुए दो साल की कैद व 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जिला उप न्यायवादी जसबीर ¨सह ने बताया कि 11 जनवरी 2016 को जम्मू कश्मीर के जिला बड़गाम के निवासी सुहैल ने थाना शाहबाद मे दी अपनी शिकायत में बताया कि उसका दोस्त जम्मू कश्मीर के जिला बड़गाम के निवासी इस्फाक अहमद डार 10 जनवरी 2016 को रात करीब साढ़े बजे जम्मू से दिल्ली के लिये बस से चला था। रास्ते में बस ड्राइवर की यात्रियों से कहासुनी हो गई तथा ड्राइवर ने कहा कि मैं तुम सबको मजा चखाउंगा। सुबह करीब छह बजे बस जीटी रोड मोहडी के पास पहुंची तो ड्राइवर ने जानबूझकर कट मारकर बस को पलटा दिया तथा खुद उतरकर भाग गया। बस पलटने से काफी सवारियों को चोट लगी। इस हादसे में उसका दोस्त इस्फाक अहमद डार की मौत हो गई। सूचना पर शाहबाद पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी बस चालक जम्मू कश्मीर जिला उधमपुर के गांव जोफड मजौडी सोमराज को गिरफ्तार किया।अदालत ने आरोपी सोमराज को दोषी मानते हुए दो साल की कैद व 1500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। जुर्माना अदा न करने की सूरत में दो माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।