धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं के आने पर लगाया प्रतिबंध
अरुणाय संगमेश्वर धाम मंदिर व सोमवती अमावस्या के ²ष्टिगत ब्रह्मसरोवर सन्निहित सरोवर सरस्वती तीर्थ पिहोवा में 17 से 21 जुलाई तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एक जगह पर इक्टठा होने व धार्मिक अनुष्ठान करने को प्रतिबंधित किया गया है।
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अरुणाय संगमेश्वर धाम मंदिर व सोमवती अमावस्या के ²ष्टिगत ब्रह्मसरोवर, सन्निहित सरोवर, सरस्वती तीर्थ पिहोवा में 17 से 21 जुलाई तक पांच या इससे अधिक व्यक्तियों के एक साथ एक जगह पर इक्टठा होने व धार्मिक अनुष्ठान करने को प्रतिबंधित किया गया है।
जिलाधीश एवं उपायुक्त धीरेंद्र खडगटा ने शुक्रवार को जारी आदेशों में कहा कि दंड प्रक्रिया नियमावली 1973 की धारा 144 के तहत 17 व 18 जुलाई को अरुणाय पिहोवा संगमेश्वर धाम मंदिर पिहोवा व 19 से 21 जुलाई तक ब्रहमसरोवर, सन्निहित सरोवर, सरस्वती तीर्थ में यात्रियों/श्रद्घालुओं के आगमन व धार्मिक अनुष्ठान करने पर प्रतिबंध लगाया जाता है और इन स्थानों पर 5 या 5 से ज्यादा लोगों के इक्टठा होने पर भी प्रतिबंध रहेगा। पुलिस अधीक्षक कुरुक्षेत्र व संबंधित थाना प्रभारी अपने-अपने क्षेत्र में आदेशों की पालना करवाना सुनिश्चित करेंगे और इस दौरान भारी वाहनों को अपनी निगरानी रखेंगे। इन आदेशों की अवहेलना करने पर दोषी व्यक्ति भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंड का भागी होगा।