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मृतक किसान की पत्नी को दी गई पांच लाख रुपये की सहायता राशि

खेत में काम के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए खंड के एक किसान की पत्नी को मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध दी गई है। वीरवार को सहायता राशि का चेक एसडीएम कपिल शर्मा ने मृतक किसान की विधवा पत्नी को सौंपा।

By JagranEdited By: Published: Fri, 22 Jan 2021 06:09 AM (IST)Updated: Fri, 22 Jan 2021 06:09 AM (IST)
मृतक किसान की पत्नी को दी गई पांच लाख रुपये की सहायता राशि

संवाद सहयोगी, लाडवा : खेत में काम के दौरान दुर्घटना का शिकार हुए खंड के एक किसान की पत्नी को मुख्यमंत्री किसान एवं खेतीहर मजदूर जीवन सुरक्षा योजना के तहत सहायता राशि उपलब्ध दी गई है। वीरवार को सहायता राशि का चेक एसडीएम कपिल शर्मा ने मृतक किसान की विधवा पत्नी को सौंपा।

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मार्केट कमेटी सचिव जसबीर सिंह ने बताया कि गांव सोंटी निवासी किसान सतबीर सिंह की खेत में काम के दौरान बिजली का करंट लगने से मौत हो गई थी। हरियाणा सरकार की ओर से किसानों में खेतिहर मजदूरों के जीवन सुरक्षा के लिए चलाई जा रही योजना के तहत मृतक की पत्नी ममता रानी को पांच लाख रुपये की सहायता राशि उपलब्ध कराई है।

एसडीएम कपिल शर्मा ने बताया कि यह योजना खेती किसानी से जुड़े सभी किसानों और मजदूरों के लिए है, जिसके तहत अंग भंग होने से लेकर मृत्यु तक आर्थिक सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है। इस दौरान गांव सौंटी के नंबरदार अमरीक सिंह, सुरेश कुमार मौजूद रहे। अंगुली कटने पर 75 हजार की सहायता

इस स्कीम के तहत खेतों में काम करते समय मृत्यु होने पर किसान के परिजनों को पांच लाख रुपये की सहायता दी जाती है। रीढ़ की हड्डी के टूटने या अन्य कारण से स्थाई अशक्तता पर ढाई लाख रुपये, दो अंग भंग होने पर एक लाख 87 हजार 500, स्थाई गंभीर चोट या एक अंग भंग होने पर सवा लाख रुपये, पूरी अंगुली कटने पर 75 हजार रुपये और आंशिक अंगुली भंग होने पर 37500 रुपये की सहायता किसान को दी जाती है। इसके दौरान किसान की आयु 10 वर्ष से कम व 65 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए।


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