15 जून से पहले धान की रोपाई करने वालों पर कसेगा शिकंजा
लाडवा प्रदेश सरकार ने 15 जून से पहले धान रोपाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। यदि किसी भी किसान ने इससे पहले धान की रोपाई की तो उसके खिलाफ हरियाणा भूमिगत जल परीक्षण अधिनियम 2009 के तहत उस किसान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।
संवाद सहयोगी, लाडवा : प्रदेश सरकार ने 15 जून से पहले धान रोपाई पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध लगाया है। यदि किसी भी किसान ने इससे पहले धान की रोपाई की तो उसके खिलाफ हरियाणा भूमिगत जल परीक्षण अधिनियम 2009 के तहत उस किसान के खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसके साथ धान की फसल को भी नष्ट कर दिया जाएगा। पहली बार दोषी पाए जाने पर अस्थायी तौर पर तथा दूसरी बार दोषी पाएं जाने पर स्थायी तौर पर बिजली का कनेक्शन तक काट दिया जाएगा।
कृषि विकास अधिकारी डा. इंद्रपाल ने कहा कि सरकार व कृषि विभाग ने जिले के सभी खंडों को डार्क जॉन घोषित किया हुआ है। लगातार गिरते भू-जल स्तर को रोकने के लिए सरकार ने किसान हितैषी कानून हरियाणा भूमिगत जल परीक्षण अधिनियम 2009 बनाया गया है। इस कानून के तहत कोई भी किसान 15 मई से पहले धान की नर्सरी व 15 जून से पहले धान की रोपाई नहीं कर सकता। ऐसा करने वाले किसानों पर जुर्माना लगाने का प्रावधान है। धान की बिजाई व रोपाई को नष्ट करने का खर्चा आरोपित किसान को ही देना होगा। कृषि विकास अधिकारी डा. इंद्रपाल ने बताया कि किसान सही समय पर धान की रोपाई कर गिरते भूल जल स्तर को रोक सकते हैं। किसान 15 मई से 30 जून तक धान रोपाई के लिए नर्सरी तैयार कर सकते हैं और 15 जून से 30 जुलाई तक धान की रोपाई कर सकते हैं।
डा. इंद्रपाल ने बताया कि भूजल को बचाना जरूरी है। पानी का लगातार दोहन से भूजल का स्तर गिरा है। धान की खेती में अधिक पानी का उपयोग होता है।