नशीले पदार्थ के दोषियों को 12-12 साल की कैद
- अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी डिमरी की अदालत ने सुनाया फैसला - अदालत ने दोषियों
- अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश आरसी डिमरी की अदालत ने सुनाया फैसला
- अदालत ने दोषियों पर किया एक-एक लाख रुपये जुर्माना
जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश आरसी डिमरी की अदालत ने नशीले पदार्थ रखने के दो दोषियों को 12-12 साल कैद की सजा सुनाई है। अदालत ने दोषियों पर एक-एक लाख रुपये रुपये जुर्माना भी किया है। जुर्माना अदा न करने पर दोषियों को एक-एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
डिप्टी डिस्टिक अटार्नी एसके मित्तल ने बताया कि 19 अक्टूबर 2015 को पुलिस की अपराध शाखा एक की टीम ने गुप्त सूचना के आधार पर पंजाब नंबर के एक ट्रक को तलाशी के लिए रोका था। पुलिस टीम ने पुलिस उपाधीक्षक रमेश गुलिया की मौजूदगी में ट्रक की तलाशी ली तो ट्रक से 28 कट्टे बरामद हुए। प्रत्येक कट्टे में 24 किलो 800 ग्राम प्रत्येक कट्टे के हिसाब से सात ¨क्वटल चूरा पोस्त बरामद हुई। पुलिस ने ट्रक चालक लुधियाना के गांव किशनपुरा निवासी ट्रक चालक गुरप्रीत ¨सह उर्फ गुरजीत ¨सह को एनडीपीएस एक्ट के तहत गिरफ्तार किया था। पूछताछ में ट्रक चालक ने बताया था कि वह पंजाब के मोहाली निवासी रणजोध ¨सह के साथ हिमाचल से कोलकता जाता था। वापसी पर ट्रक में चूरा पोस्त लेकर आते थे। वे हरियाणा और पंजाब में चूरापोस्त को बेचते थे। दोनों आधा-आधा पैसा बांट लेते थे। ट्रक चालक की निशानदेही पर ट्रक मालिक रणजोध ¨सह को गिरफ्तार किया था। अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायधीश आरसी डिमरी की अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के पश्चात आरोपियों को दोषी करार दिया। अदालत ने दोषी ट्रक मालिक रणजौध ¨सह व ट्रक चालक गुरप्रीत ¨सह उर्फ गुरजीत को एनडीपीएस एक्ट के तहत दोषी करार देते हुए 12-12 साल कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना अदा ना करने पर दोषी को एक साल की अतिरिक्त कैद काटनी होगी।
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वाणिज्यिक मात्रा होने पर 20 साल की कैद का प्रावधान
सात किलोग्राम चूरापोस्त वाणिज्यिक मात्रा की श्रेणी में आती है। इतनी मात्रा में नशीले पदार्थ मिलने पर 20 साल तक की कैद व जुर्माना का प्रावधान है। डिप्टी डिस्टिक अटार्नी एसके मित्तल का कहना है कि समाज में नशा खोरी बढ़ रही है। ऐसे मामले में अधिकतम सजा मिलने से निशाले पदार्थों की तस्करी करने वालों के मन भी भय बनेगा।