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आग लगाने वाले 722 किसानों पर 18 लाख रुपये के जुर्माना

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र : धान कटाई के बाद खेत में बचे फसली अवशेषों को आग से रोक के लिए अधिकारी दिन रात एक करने का दावा कर रहे हैं। इसके बाद भी जिले भर में 722 किसानों ने प्रशासन की आदेशों की अनदेखी करते हुए फानों को आग के हवाले कर दिया।

By JagranEdited By: Published: Sat, 03 Nov 2018 12:29 PM (IST)Updated: Sat, 03 Nov 2018 12:29 PM (IST)
आग लगाने वाले 722 किसानों पर 18 लाख रुपये के जुर्माना

जागरण संवाददाता, कुरुक्षेत्र :

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धान कटाई के बाद खेत में बचे फसली अवशेषों को आग से रोक के लिए अधिकारी दिन रात एक करने का दावा कर रहे हैं। इसके बाद भी जिले भर में 722 किसानों ने प्रशासन की आदेशों की अनदेखी करते हुए फानों को आग के हवाले कर दिया। आग लगने के बाद मौके पर पहुंचे अधिकारियों की ओर से ऐसे किसानों को अब तक करीब 18 लाख रुपये का जुर्माना किया गया है। प्रशासन ऐसे और किसानों की सूची तैयार करने में जुटा है जो फानों में आग लगा रहे हैं। भविष्य में ऐसे किसानों को सरकार की ओर से दी जाने वाली सब्सिडी पर सवाल खड़े हो सकते हैं। डीसी से लगा रखी है धारा 144 फानों में आग पर रोक लगाने के लिए डीसी की ओर से जिले भर में धारा 144 लागू की गई है। इसके तहत कोई भी किसान अपने खेत में बचे फानों को आग नहीं लगा सकता। डीसी के आदेशानुसार नियमों की अनदेखी करने वाले किसान के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। सरपंचों, पंचों और नंबरदारों को जारी हो सकते हैं नोटिस इतना ही नहीं सरकार ने दो माह पहले ही सख्त हिदायत दे दी थी कि फानों को आग लगाने में सरपंच, पंच, नंबरदार और चौकीदार के शामिल होने पर उनको कारण बताओ नोटिस जारी किया जाएगा। जानकारी मिलते ही कार्रवाई की गई : कर्मचंद कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के उपनिदेशक डॉ. कर्मचंद ने बताया कि जिले भर में 722 जगह फानों में आग लगाने की जानकारी मिली है। ऐसे में संबंधित किसानों पर 18 लाख रुपये जुर्माना किया गया है।


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