न्याय एक व्यापक अवधारणा : डॉ. केपी सिंह
हरियाणा पुलिस अकादमी के सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल में हरियाणा के अभियोजन विभाग के लोक अभियोजकों का 2 सप्ताह का पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस मौके पर हरियाणा सतर्कता ब्यूरो के महानिदेशक डॉ. केपी सिंह ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम 6 जनवरी को आरंभ हुआ था। इसमें 3 महिलाओं सहित 25 लोक अभियोजकों ने भाग लिया।
जागरण संवाददाता, करनाल :
हरियाणा पुलिस अकादमी के सरदार वल्लभ भाई पटेल हॉल में हरियाणा के अभियोजन विभाग के लोक अभियोजकों का 2 सप्ताह का पुलिस प्रशिक्षण कार्यक्रम सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। इस मौके पर हरियाणा सतर्कता ब्यूरो के महानिदेशक डॉ. केपी सिंह ने मुख्यातिथि के रूप में शिरकत की। उन्होंने प्रतिभागियों को प्रमाण पत्र भी प्रदान किए। कार्यक्रम 6 जनवरी को आरंभ हुआ था। इसमें 3 महिलाओं सहित 25 लोक अभियोजकों ने भाग लिया। हरियाणा पुलिस अकादमी के निदेशक एवं पुलिस महानिरीक्षक योगिद्र नेहरा ने मुख्यातिथि को अकादमी की ओर से स्मृति चिन्ह भेंट किया। डॉ. केपी सिंह ने कहा कि न्याय एक व्यापक अवधारणा है। सर्वोच्च न्यायालय ने जायरा शेख मामले में न्याय को कानून से परे की स्थिति बताया है। उन्होंने कहा कि पुलिस, कोर्ट, लोक अभियोजक और सुधार संस्थाएं सभी अपराध न्याय प्रणाली के अंग है। इस प्रणाली का प्रमुख लक्ष्य न्याय सुनिश्चित करना है। अत: लोक अभियोजकों की न्याय दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका होनी ही चाहिए। उन्होंने कहा कि लोक अभियोजकों का प्रमुख कर्तव्य है कि वे इस बात को देखें की अन्वेषण कानून सम्मत तरीके से हो। उन्हें मानवीय गरिमा की और मानवाधिकारों के संरक्षण के लिए निष्पक्षता, दृढ़ता और तीव्रता के साथ कार्य करना चाहिए। उनका यह भी कर्तव्य है कि लोक अभियोजकों का प्रत्येक कार्य लोकहित में हो। डॉ. सिंह ने कहा कि लोक अभियोजक पुलिस, न्यायालय, पक्षकार और अन्य संस्थानों के साथ सहयोग करते हुए न्याय दिलाने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। उन्होंने प्रतिभागियों से कहा की वे अपने ज्ञान व कौशल को निरंतर विकसित करते रहें। इससे पूर्व अकादमी के जिला न्यायवादी आनंद मान ने प्रशिक्षण रिपोर्ट प्रस्तुत की तथा मुख्यातिथि का स्वागत किया। अकादमी के उप पुलिस अधीक्षक राजकुमार ने धन्यवाद प्रस्तुत किया।