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परीक्षा के मद्देनजर लगाई धारा 144

जागरण संवाददाता, करनाल जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जिले में 10 और 11 नवंबर को सुबह और शाम के सत्र में समूह ग्रुप डी के पदों के लिए आयोजित करवाई जा रही लिखित परीक्षा को नकल रहित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 के तहत 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।

By JagranEdited By: Published: Tue, 06 Nov 2018 08:05 PM (IST)Updated: Tue, 06 Nov 2018 08:05 PM (IST)
परीक्षा के मद्देनजर लगाई धारा 144
परीक्षा के मद्देनजर लगाई धारा 144

जागरण संवाददाता, करनाल

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जिलाधीश डॉ. आदित्य दहिया ने हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग द्वारा जिले में 10 और 11 नवंबर को सुबह और शाम के सत्र में समूह ग्रुप डी के पदों के लिए आयोजित करवाई जा रही लिखित परीक्षा को नकल रहित और शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न करवाने के उद्देश्य से जिला में स्थित परीक्षा केंद्रों की 200 मीटर की परिधि में धारा 144 के तहत 5 या इससे अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने पर पूर्ण रूप से पाबंदी लगाने के आदेश जारी किए हैं।

जारी किए गए आदेशों के तहत परीक्षा केन्द्रों के नजदीक कोई भी व्यक्ति किसी भी प्रकार का शस्त्र जैसे कवाहडी, भाला, बरछा, गंडासी, लाठी लेकर आने पर पर पाबंदी रहेगी और परीक्षा केन्द्र पर 200 मीटर के क्षेत्र की सभी फोटोस्टेट की दुकाने सुबह 9:30 बजे से सांय 5 बजे तक बंद रहेगी। इन आदेशों की उल्लंघना करने वालों के खिलाफ धारा 188 के तहत सख्त कार्रवाई की जाएगी।


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