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प्रॉपर्टी टैक्स की 15 करोड़ से ज्यादा राशि जमा, टारगेट से आठ करोड़ पीछे

निगम के खाते में 15 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि इस वित्तीय वर्ष में टैक्स के रूप में जमा हो चुकी है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 01 Feb 2020 09:33 AM (IST)Updated: Sat, 01 Feb 2020 09:33 AM (IST)
प्रॉपर्टी टैक्स की 15 करोड़ से ज्यादा राशि जमा, टारगेट से आठ करोड़ पीछे

जागरण संवाददाता, करनाल

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नगर निगम में छूट सहित प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने की अंतिम तिथि शुक्रवार को पूरी हो गई। इसके साथ ही निगम के खाते में 15 करोड़ रुपये से ज्यादा राशि इस वित्तीय वर्ष में टैक्स के रूप में जमा हो चुकी है। जबकि 31 मार्च तक 23 करोड़ रुपये का लक्ष्य हासिल किया जाना है। निगम अभी भी लक्ष्य से करीब आठ करोड़ रुपये पीछे है, लेकिन निगम लक्ष्य को हासिल करने को लेकर आश्वस्त है। अब छूट सहित टैक्स जमा करवाने की तिथि समाप्त होने के बाद लोग बिना छूट के 31 मार्च तक टैक्स जमा करवा सकते हैं।

सरकारी प्रतिष्ठानों पर बकाया है करोड़ों का टैक्स

2010 से बकाया 128 करोड़ रुपये में से 78 करोड़ रुपए के टैक्स की देनदारी सरकारी कार्यालयों की है। नगर निगम ने 47 डिफॉल्टर संस्थानों को नोटिस दिया हुआ है। इसके बावजूद ये संस्थान टैक्स जमा करवाने को लेकर गंभीर नहीं हैं। यही वजह है कि इस वित्तीय वर्ष में अब तक करीब 15 करोड़ रुपये ही जमा हो पाए हैं। दूसरी ओर शहर की 1.40 लाख यूनिट से 23 करोड़ रुपये की टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा हुआ है। वर्ष-2010-11 से लागू हुए टैक्स में अब तक 128 करोड़ रुपये बकाया लोगों के पास है। अगर ब्याज सहित गणना की जाए तो यह राशि 159 करोड़ रुपये बन जाती है। शहर की प्रत्येक संपत्ति टैक्स के घेरे में

हरियाणा निगम अधिनियम 1994 की धारा 104 व 145 के अंतर्गत प्रत्येक संपत्ति कर दाता अपने मकान, प्लॉट का पूर्ण विवरण देने के लिए बाध्य हैं। इसके लिए सरकार की ओर से अधिकृत की गई प्राइवेट कंपनी के कर्मचारियों ने शहर में घर-घर जाकर संपत्ति कर का सर्वे किया गया है। प्रत्येक संपत्ति मालिक को अपनी प्रॉपर्टी को सरकारी रिकॉर्ड में दर्ज करवाने के आदेश जारी किए गए थे। इसके अलावा, बिजली व पानी के बिल की कॉपी, फोटो युक्त आइडी प्रूफ पूर्व में जमा करवा कर अपना रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवा सकते हैं। सर्वे के बाद संपत्ति व सूचनाओं को ऑनलाइन किया गया है, जिससे प्रॉपर्टी टैक्स बारे में पूरी जानकारी कम्प्यूटर में दर्ज है। तिथि आगे बढ़ाने के कोई निर्देश अभी नहीं आए हैं

उप नगर निगम आयुक्त धीरज कुमार का कहना है कि 31 जनवरी तक प्रॉपर्टी टैक्स जमा करवाने पर छूट सरकार की ओर से प्रदान की गई थी। यह तिथि शुक्रवार को समाप्त हो गई और इसे आगे बढ़ाने के कोई निर्देश नहीं आए हैं। निगम 31 मार्च तक अपने लक्ष्य को हासिल कर लेगा। बकायादारों से टैक्स लेने के लिए निगम गंभीर है और इस दिशा में गंभीरता से प्रयास भी किए जा रहे हैं।


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