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योग संस्थान व व्यायामशाएं खोलें, सख्ती से करें नियमों का पालन

जागरण संवाददाता करनाल कोरोना दौर में बीती 5 अगस्त से योग संस्थान व व्यायामशालाओं को खोलने की अनुमति के साथ ही इन जगहों पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। जिनका पालन करना अनिवार्य है। डीसी निशांत कुमार यादव ने वीरवार को सरकार की ओर से जारी निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि योग व व्यायामशालाओं के लिए दी गई हिदायतों का उद्देश्य इन जगहों पर कार्यरत स्टाफ सदस्य और इनमें आने वाले व्यक्तियों के बीच उचित फासला व दूसरे सुरक्षात्मक उपाय करके कोविड-19 को फैलने से रोकना है।

By JagranEdited By: Published: Fri, 07 Aug 2020 07:44 AM (IST)Updated: Fri, 07 Aug 2020 07:44 AM (IST)
योग संस्थान व व्यायामशाएं खोलें, सख्ती से करें नियमों का पालन

जागरण संवाददाता, करनाल : अनलॉक थ्री के तहत पांच अगस्त से योग संस्थान व व्यायामशालाओं को खोलने की अनुमति के साथ ही इन स्थानों पर कोविड-19 को फैलने से रोकने के लिए भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की ओर से दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं। डीसी निशांत कुमार यादव ने वीरवार को सरकार की ओर से जारी निर्देशों का हवाला देते हुए बताया कि योग व व्यायामशालाओं के लिए दी गई हिदायतों का उद्देश्य इन स्थानों पर कार्यरत स्टाफ, सदस्य और इनमें आने वाले व्यक्तियों के बीच उचित फासला व दूसरे सुरक्षात्मक उपाय करके कोविड-19 को फैलने से रोकना है। उन्होंने बताया कि कंटेनमेंट जोन के अंदर स्थित सभी योग व व्यायामशालाएं जनता के लिए बंद रहेंगे। केवल जोन से बाहर के योग व व्यायामशालाएं खोलने की अनुमति है। उन्होंने बताया कि 65 वर्ष से अधिक आयु के व्यक्ति, क्रॉनिक बीमारी से ग्रस्त, गर्भवती महिला और 10 वर्ष की आयु से नीचे के बच्चों को सलाह दी गई है कि वे बंद जगह वाली व्यायामशालाओं में न जाएं। योगा व व्यायामशालाओं के प्रबंधक अपने सदस्यों, स्टाफ और विजिटर को इस बारे में बताएं। उन्होंने बताया कि व्यक्ति को कम से कम 6 फुट की दूरी रखनी चाहिए। परिसर में रहते पूरे समय फेस कवर, मास्क इत्यादि पहनकर रखें, विशेष रूप से बनाए गए एन-95 मास्क व्यायाम करने के समय सांस लेने में दिक्कत कर सकते हैं। हाथ धोने की आदत बनाए रखें, भले ही हाथ गंदे न दिखाई दें। इन जगह पर थूकना पूरी तरह से प्रतिबंधित किया गया है। योग व व्यायामशाला के तल पर प्रति व्यक्ति 4 मीटर की दूरी का प्लान होना चाहिए। ऐसे स्थल पर मशीनें कम से कम छह फुट दूरी पर रखी जाएं। परिसर में छह फुट की दूरी रखते हुए लाइनें लगाई जाएं। कार्ड व सम्पर्क रहित पेमेंट को बढ़ावा दिया जाए। एयरकंडीशनर या वेंटीलेशन के लिए केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की ओर से जारी निर्देशों का पालन किया जाए, जिसमें एयरकंडीशनर की रेंज 24 से 30 डिग्री सेल्सियस रखी जाए। स्पा, स्टीम बाथ व तैराकी के तालाब फिलहाल बंद रहेंगे।

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