अवैध विज्ञापन लगाने पर निगम ने 12 फर्मो से वसूले 35 हजार
जागरण संवाददाता, करनाल बिना अनुमति शहर में विज्ञापन प्रदर्शित करने वाली 12 फर्मों से नगर निग
जागरण संवाददाता, करनाल
बिना अनुमति शहर में विज्ञापन प्रदर्शित करने वाली 12 फर्मों से नगर निगम ने नोटिस के बाद 35 हजार रुपये जुर्माना वसूला है। अनाधिकृत रूप से ऐसे विज्ञापन लगाना हरियाणा प्रिवेंशन ऑफ डिफेसमेंट ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट 1989 की उल्लंघना माना जाता है। नगर निगम आयुक्त डॉ. प्रियंका सोनी ने कहा कि इस पर नकेल कसने के लिए भविष्य में भी कार्रवाई जारी रहेगी। उन्होंने बताया कि बीती 30 जून को प्रदेश सरकार ने विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन एडवर्टिजमेंट उप नियम 2017 की अधिसूचना जारी कर दी थी। इसकी अनुपालना को सुनिश्चित बनाने के लिए नगर निगम कार्रवाई कर रहा है। निगम की टीम ट्रैक्टर-ट्राली लेकर शहर में दौरा करती है। जहां अवैध विज्ञापन नजर आते हैं, उन्हें उतार दिया जाता है। सार्वजनिक संपत्ति पर लगे व वाहनों के लिए जोखिम पैदा करने वाले विज्ञापन दाताओं को नोटिस दिए जाते हैं। अब तक इस तरह के 100 से अधिक एजेंसियों व फर्मो को नोटिस जारी किए गए हैं। निगम ने ट्रैक्टर-ट्राली ठेके पर लेने के लिए ऑनलाइन टेंडर भी लगाया है। जो 13 सितंबर को खोला जाएगा। आयुक्त ने शहर के व्यवसायियों से अपील की है कि सार्वजनिक जगहों पर बिना अनुमति लिए विज्ञापन नहीं लगाएं। ऐसा करना सरकारी नियमों का उल्लंघन है।
नियम यह
उपायुक्त ने कहा कि नियम के अनुसार सभी व्यवसायियों, भूमि-भवन मालिकों, संस्थाओं व दुकानदारों को विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए नगर निगम में पंजीकरण कराना अनिवार्य होगा। इसकी अवधि 6 साल के लिए मान्य होगी। ऐसे ऑनलाइन टेंडर आमंत्रित किए जाने की प्रक्रिया की जा रही है। इसके अंतर्गत बताए गए क्षेत्र का 15 प्रतिशत स्थान नगर निगम को विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए देना होगा। विज्ञापन प्रदर्शित करने के लिए नगर निगम द्वारा सूचित करने उपरांत भी अगर कोई व्यवसायी लाइसेंस फीस जमा नहीं कराता, तो उससे लाईसेंस फीस का 3 गुणा जुर्माना वसूल किया जाएगा।