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हाईकोर्ट में अंग्रेजी नहीं ¨हदी में हों सभी कार्य

अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस पर भारतीय भाषा अभियान की जिला इकाई न

By JagranEdited By: Published: Wed, 21 Feb 2018 06:02 PM (IST)Updated: Wed, 21 Feb 2018 06:02 PM (IST)
हाईकोर्ट में अंग्रेजी नहीं ¨हदी में हों सभी कार्य
हाईकोर्ट में अंग्रेजी नहीं ¨हदी में हों सभी कार्य

जागरण संवाददाता, करनाल : अंतरराष्ट्रीय मातृ भाषा दिवस पर भारतीय भाषा अभियान की जिला इकाई ने एसडीएम को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपकर ¨हदी एवं पंजाबी भाषा को पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय की भाषा के रूप में प्राधिकृत करने की मांग की।

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जिला संयोजक अधिवक्ता दलीप चांदना के नेतृत्व में अधिवक्ता एसडीएम से मिले। चांदना ने कहा कि आजादी के 70 वर्ष बाद भी उच्च न्यायालय की कामकाज की भाषा अंग्रेजी है। पंजाबी ओर ¨हदी भाषा को प्राधिकृत करने के लिए राज्यपाल ने केवल एक अधिसूचना जारी करनी है, जोकि वह अनुच्छेक 348 (2) के अंतर्गत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि भारत के चार राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्यप्रदेश, राजस्थान और बिहार के उच्च न्यायालयों की कामकाज की भाषा ¨हदी है। उसी प्रकार पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय में ¨हदी और भाषा को प्राधिकृत किया जाए।

ज्ञापन में कहा गया कि हरियाणा के जिला न्यायालयों में कार्य की भाषा ¨हदी है। न्यायालयों की सभी कार्यवाही और साक्ष्य तथा गवाही ¨हदी भाषा में करने संबंधी अधिसूचना 18 जनवरी 1906 को की गई थी, लेकिन उक्त अधिसूचना का स्पष्ट उल्लंघन करते हुए अंग्रेजी भाषा में ही कार्य किया जा रहा है। इस अवसर पर अधिवक्ता विनोद कुमार गुप्ता, युद्धवीर चौहान, अमित मुंजाल, राजेश सचदेवा, आर्दश राणा, प्रमोद धानियां, राजकुमार कन्नौजिया, अमृतलाल, नरेंद्र, अनिल राणा व सुरजीत चौहान मौजूद रहे।


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