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पहले दिन किसी ने दाखिल नहीं किया नामांकन

विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के पहले दिन आज किसी भी उम्मीदवार ने जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में से कहीं से भी नामांकन नहीं किया है।

By JagranEdited By: Published: Sat, 28 Sep 2019 08:26 AM (IST)Updated: Sun, 29 Sep 2019 06:32 AM (IST)
पहले दिन किसी ने दाखिल नहीं किया नामांकन
पहले दिन किसी ने दाखिल नहीं किया नामांकन

जागरण संवाददाता, करनाल

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विधानसभा चुनाव के लिए नामांकन भरने के पहले दिन आज किसी भी उम्मीदवार ने जिले की पांचों विधानसभा क्षेत्रों में से कहीं से भी नामांकन नहीं किया है। नामांकन के लिए पूरी तैयारी की थी। नामांकन भरने का समय दोपहर 11 बजे से बाद दोपहर 3 बजे तक रहा। संबंधित विधानसभा क्षेत्र के आरओ अपने कार्यालय में उपस्थित रहे, लेकिन एक भी नेता नामांकन दाखिल करने नहीं आया। सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को जमा करानी होगी 10 हजार सिक्योरिटी

विधानसभा चुनाव के लिए सामान्य श्रेणी के उम्मीदवार को 10 हजार रुपये और अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवार को 5 हजार रुपये सिक्योरिटी के रूप में जमा करवाने होंगे। उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपये तय की गई है। उन्होंने बताया कि अधिसूचना के साथ ही 27 सितम्बर से ही नामांकन भरने आरंभ हो गए हैं, अवकाश को छोड़कर चार अक्टूबर तक नामांकन दाखिल किए जाएंगे। नामांकन प्रक्रिया की होगी वीडियोग्राफी

नामांकन स्वयं उम्मीदवार की ओर से या एक प्रस्ताव दाखिल किया जा सकता है। नामांकन पत्रों दाखिल करने की कार्यवाही की वीडियोग्राफी की जाएगी। रिटर्निग अधिकारी के कार्यालय से 100 मीटर की परिधि में 3 वाहनों के आने की अनुमति होगी तथा रिटर्निंग अधिकारी के कार्यालय में नामांकन दाखिल करते समय उम्मीदवार सहित केवल पांच आदमी ही प्रवेश कर सकते हैं। नामांकन पत्र के साथ प्रत्येक उम्मीदवार की संपत्ति, देनदारी, आपराधिक मामलों और शैक्षणिक योग्यता के बारे में जानकारी देते हुए फार्म 26 में एक शपथपत्र दाखिल करना आवश्यक है। शपथ पत्र के प्रत्येक पृष्ठ पर प्रत्याशी की ओर से हस्ताक्षर करने होंगे। शपथपत्र पर नोटरी से भी सत्यापित कराना होगा। जिला निर्वाचन अधिकारी ने बताया कि यदि किसी उम्मीदवार के खिलाफ न्यायालय में लंबित है तो उसकी जानकारी नामांकन पत्र में देनी अनिवार्य है। उम्मीदवार द्वारा 10 हजार रुपये तक का खर्च नकद किया जा सकता है और इससे अधिक का खर्च किया जा सकेगा। उन्होंने बताया कि चुनाव आयोग की हिदायत के अनुसार उम्मीदवार को चुनावी खर्च के लिए नामांकन से एक दिन पहले स्वयं के नाम से या चुनावी एजेंट के साथ संयुक्त रूप से अलग बैंक खाता खुलवाना होगा। उम्मीदवार के लिए चुनावी खर्च की सीमा 28 लाख रुपये तय की गई है।


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