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पराली जलाने की रोकथाम के लिए गठित की निगरानी कमेटी

जागरण संवाददाता, करनाल : एनजीटी के निर्देशानुसार पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उ

By JagranEdited By: Published: Mon, 13 Nov 2017 03:00 AM (IST)Updated: Mon, 13 Nov 2017 03:00 AM (IST)
पराली जलाने की रोकथाम के लिए गठित की निगरानी कमेटी
पराली जलाने की रोकथाम के लिए गठित की निगरानी कमेटी

जागरण संवाददाता, करनाल :

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एनजीटी के निर्देशानुसार पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रित करने के उद्देश्य से जिले में धारा 144 लागू कर दी गई है। जिलाधीश डा. आदित्य दहिया ने पर्यावरण को संरक्षित करने व लोगों के स्वास्थ्य पर प्रदूषण का प्रभाव न पड़े। इस उद्देश्य से यह आदेश जनहित में जारी किए हैं। जिले में कहीं भी फसल अवशेष न जलाए जाए। इसकी निगरानी के लिए सुपरवाइजर व चे¨कग टीमें गठित की गई है। उन्होंने कहा कि पुलिस अधीक्षक करनाल, सभी उपमंडलाधीश, उप-निदेशक कृषि, हरियाणा राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अधिकारी व क्षेत्रानुसार गठित की गई सुपरवाईजर और चे¨कग टीमें संबंधित क्षेत्रों में आदेशों की अनुपालना करवाना सुनिश्चित करेंगी। उन्होंने कहा कि आदेशों की अनुपालना न करने वाले व्यक्ति पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।

करनाल उपमंडल में एसडीएम करनाल, डीएसपी करनाल व दमकल केंद्र अधिकारी सुपरवाईजर टीम के सदस्य होंगे। इसमें पुलिस थाना सिटी से संबंधित क्षेत्र में डीएमसी नगर निगम, सचिव नगर निगम, एसएचओ पुलिस थाना सिटी और ईटीओ अंजु व पुलिस थाना सदर से संबंधित क्षेत्र में सीईओ जिला परिषद, बीडीपीओ करनाल, एसएचओ पुलिस थाना सदर और ईटीओ सीमा बिडलान आदेशों की अनुपालना के लिए चे¨कग टीम के तौर पर कार्य करेंगे। इसी प्रकार पुलिस थाना सिविल लाईन से संबंधित क्षेत्र में शुगर मिल के एमडी, नगर निगम के ईओ, एसएचओ पुलिस थाना सिविल लाईन और ईटीओ रोहताश व पुलिस थाना कुंजपुरा से संबंधित क्षेत्र में एफएफडीए के सीईओ, नायब तहसीलदार इंद्री, एसएचओ पुलिस थाना कुंजपुरा और ईटीओ विपिन कुमार आदेशों की अनुपालना के लिए चे¨कग टीम के तौर पर कार्य करेंगे। इसी प्रकार प्रत्येक उपमंडल के लिए उपायुक्त ने निगरानी कमेटी गठित की है।


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