चालकों व परिचालकों को यातायात नियमों की दी जानकारी
जागरण संवाददाता, करनाल हरियाणा रोडवेज करनाल के वर्कर्स मैनेजर सु¨मद्र ¨सह की अध्यक्षता म
जागरण संवाददाता, करनाल
हरियाणा रोडवेज करनाल के वर्कर्स मैनेजर सु¨मद्र ¨सह की अध्यक्षता में सोमवार को बस स्टैंड परिसर में सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंर्तगत पांचवें दिन चालकों व परिचालकों को यातायात नियमों के बारे में जागरूक किया गया। यह अभियान 11 जनवरी से शुरू हुआ था ओर आगामी 17 जनवरी तक जारी रहेगा। सु¨मद्र ¨सह ने कहा कि बस को खतरनाक तरीके से चलाना, वाहन चलाते समय मोबाइल फोन का प्रयोग, धूम्रपान करना, बिना पंजीकरण के वाहन चलाना मोटरयान अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है। साथ ही यह बस में बैठे यात्रियों के लिए भी जोखिम भरा भी है। यात्रियों को सुरक्षित सफर करवाने के लिए यह आवश्यक है कि हम यातायात नियमों को पूरी तरह से ध्यान में रखें और सफर के दौरान प्राथमिक उपचार का सामान भी अपने साथ सुनिश्चत करें। इस अवसर पर आपदा प्रबंधन के रिर्सच ओफिसर सौरिश सिगंला, जिला रेडक्रास सोसायटी से एमसी धीमान, उप सिविल सर्जन राजेश गोरिया सहित भारी संख्या में बस चालक व परिचालक उपस्थित रहे।