Move to Jagran APP

वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य

जागरण संवाददाता करनाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी

By JagranEdited By: Published: Thu, 03 Sep 2020 07:17 AM (IST)Updated: Thu, 03 Sep 2020 07:17 AM (IST)
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य
वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य

जागरण संवाददाता, करनाल : सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना की अनुपालना को लेकर करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा ने बताया कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य है। जिन वाहनों पर यह नम्बर प्लेट नहीं होगी, उनके मालिक के खिलाफ पुलिस द्वारा चालान करके 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।

loksabha election banner

उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों के लिए भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना जरूरी है। नंबर प्लेट लगाने के लिए सरकार की ओर से लिक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेट प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली की कंपनी को अधिकृत किया गया है। इस कंपनी के प्रतिनिधि के लिए सेक्टर-12 लघु सचिवालय में स्थित सरल केंद्र में एक विशेष विडो स्थापित की गई है, जिसमें नम्बर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा उपलब्ध है। वाहन मालिक को नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने साथ ओरिजनल आरसी लाना जरूरी है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, संबंधित वाहन मालिक के मोबाइल पर नंबर प्लेट तैयार होने का मैसेज पहुंच जाएगा।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.