वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट लगवाना अनिवार्य
जागरण संवाददाता करनाल सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी
जागरण संवाददाता, करनाल : सड़क, परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय भारत सरकार की ओर से जारी अधिसूचना की अनुपालना को लेकर करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा ने बताया कि वाहनों पर हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना अनिवार्य है। जिन वाहनों पर यह नम्बर प्लेट नहीं होगी, उनके मालिक के खिलाफ पुलिस द्वारा चालान करके 500 रुपये का जुर्माना किया जाएगा।
उन्होंने बताया कि 1 अप्रैल 2019 से पहले के वाहनों के लिए भी हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन नंबर प्लेट (एचएसआरपी) लगवाना जरूरी है। नंबर प्लेट लगाने के लिए सरकार की ओर से लिक उत्सव रजिस्ट्रेशन प्लेट प्राइवेट लिमिटेड न्यू दिल्ली की कंपनी को अधिकृत किया गया है। इस कंपनी के प्रतिनिधि के लिए सेक्टर-12 लघु सचिवालय में स्थित सरल केंद्र में एक विशेष विडो स्थापित की गई है, जिसमें नम्बर प्लेट के लिए रजिस्ट्रेशन करवाने की सुविधा उपलब्ध है। वाहन मालिक को नंबर प्लेट का रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए अपने साथ ओरिजनल आरसी लाना जरूरी है। जैसे ही रजिस्ट्रेशन होगा, संबंधित वाहन मालिक के मोबाइल पर नंबर प्लेट तैयार होने का मैसेज पहुंच जाएगा।