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बागवानी बीमा योजना का लाभ उठाएं किसान : डीसी

डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि किसानों की आय को दोगुना करने के लिएसरकार की ओर से कई योजनाएं चलाई जा रही है। किसानों को उसका लाभ लेना चाहिए।

By JagranEdited By: Published: Fri, 15 Oct 2021 05:35 AM (IST)Updated: Fri, 15 Oct 2021 05:35 AM (IST)
बागवानी बीमा योजना का लाभ उठाएं किसान : डीसी
बागवानी बीमा योजना का लाभ उठाएं किसान : डीसी

जागरण संवाददाता, करनाल : डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि किसानों की आय को दोगुना करने व फसल विविधिकरण के तहत लगाई गई बागवानी फसलों में होने वाले नुकसान की भरपाई के लिए प्रदेश सरकार द्वारा बागवानी बीमा योजना चलाई जा रही है। यह योजना किसानों को सब्जियों, फलों व मसालों को प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले जोखिम से मुक्त कर फसल लागत की भरपाई करने में कारगर साबित होगी। डीसी ने बताया कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल द्वारा चलाई गई बागवानी बीमा योजना, बागवानी किसानों के लिए एक अभूतपूर्व योजना है। उन्होंने कहा कि बागवानी किसानों को विभिन्न कारणों से भारी वित्तीय नुकसान उठाना पड़ता है। फसलों में बीमारी लगने, असमय वर्षा, तूफान, सूखा और तापमान बढ़ने जैसी आपदाओं से उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। लेकिन अब इस योजना के तहत 21 सब्जियों, फल और मसाले की फसलों को सुरक्षा कवर उपलब्ध करवाया जाएगा।

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जिला बागवानी अधिकारी जोगिद्र बिसला ने बताया कि इस योजना के तहत टमाटर, प्याज, आलू, फूल गोभी, मटर, गाजर, भिडी, घीया, करेला, बैंगन, हरी मिर्च, शिमला मिर्च, पत्ता गोभी, व मूली वहीं फलों की फसलों में आम, किन्नू, बेर व अमरूद सहित मसालों में हल्दी व लहसुन की फसलों को योजना के तहत सूचीबद्ध किया गया है। इस योजना के अंतर्गत सब्जियों व मसालों पर तीस हजार रुपये प्रति एकड़ का बीमा किया जाएगा। जिसके लिए किसान को 750 रुपये प्रति एकड़ भुगतान करना होगा। वहीं फलों की खेती पर एक हजार प्रति एकड़ का प्रीमियम देखकर किसान 40,000 रुपये प्रति एकड़ का बीमा करवा सकता है। उन्होंने कहा कि योजना के तहत बीमा दावे का निपटारा करने के लिए सर्वे किया जाएगा जिसके तहत फसल नुकसान को चार श्रेणियों - 25 फीसद, 50 फीसद, 75 और 100 फीसद में आंका जाएगा। इस योजना का लाभ लेने के लिए उत्पादक का मेरी फसल मेरा ब्यौरा पर रजिस्ट्रेशन होना अनिवार्य है। जिला में इस योजना का लाभ उठाने के इच्छुक किसान इस विषय में और अधिक जानकारी के लिए किसी भी कार्यदिवस में जिला बागवानी अधिकारी के कार्यालय में संपर्क कर सकते हैं।


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