आयकर विभाग के नए आदेशों से मिलेगी राहत : संजय अरोड़ा
आयकर विभाग ने 3 जनवरी को कुछ परिवर्तन के साथ आइटीआर-एक (सहज) और आइटीआर-चार (सुगम) फार्म अधिसूचित किए थे। अब विभाग ने 9 जनवरी को कुछ परिवर्तन वापस ले लिए।
जागरण संवाददाता, करनाल : आयकर विभाग ने 3 जनवरी को कुछ परिवर्तन के साथ आइटीआर-एक (सहज) और आइटीआर-चार (सुगम) फार्म अधिसूचित किए थे। अब विभाग ने 9 जनवरी को कुछ परिवर्तन वापस ले लिए। इन सभी परिवर्तनों के बारे में आयकर अधिवक्ता संजय अरोड़ा ने बताया कि आयकर विभाग ने अपने एक हफ्ते पहले अधिसूचित किए गए दो आयकर फार्म में कुछ परिवर्तनों के आदेश को पलटते हुए बृहस्पतिवार को एक संपत्ति का संयुक्त रूप से मालिकाना हक रखने वाले, एक लाख से अधिक का बिजली बिल भरने वाले तथा विदेश यात्राओं पर दो लाख से अधिक खर्चा करने वाले भी फार्म-एक सहज या फार्म-चार सुगम का इस्तेमाल करने पर रोक हटा दी है। उन्होंने इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि इससे लोगों को काफी राहत मिलेगी। उन्होंने बताया कि कुछ समय पहले जारी एक आदेश में मकान का संयुक्त स्वामित्व रखने वाले, साल में एक लाख रुपये का बिजली बिल भरने वाले या विदेश यात्रा पर दो लाख खर्च करने वाले व्यक्तिगत करदाताओं पर सरल रिटर्न फार्म से अपना सालाना आइटीआर भरने पर रोक लगा दी थी। उन्होंने कहा कि इस आदेश के बाद करदाताओं को परेशानी हो रही थी। जिसको मद्देनजर रखते हुए विभाग ने बदलाव किया है।