दो अवैध कालोनियों पर जिला प्रशासन की कार्यवाही, अवैध निर्माण ढहाए
नगर निगम व जिला नगर योजनाकार की संयुक्त कार्रवाई में बजीदा रोड पर दो अनाधिकृत कॉलोनियों में किए गए अवैध निर्माण को गिराया निर्माणाधीन मकान 25-30 घरों की नींव सहित रोड नेटवर्क को किया ध्वस्त
जागरण संवाददाता, करनाल : नियमों की अनदेखी कर अवैध रूप से किए जा रहे निर्माण को गिराने के लिए नगर निगम व जिला नगर योजनाकार की ओर से वीरवार को एक संयुक्त कार्रवाई अमल में लाई गई। जिसमें नई सब्जी मंडी के सामने बजीदा रोड पर करीब 10 एकड़ भूमि में अनाधिकृत रूप से विकसित की जा रही दो कालोनियों में निगम की टीम ने वहां मौजूद निर्माण को गिरा दिया।
डीसी निशांत कुमार यादव ने बताया कि निगम के डैमोलिशन स्कवाड ने कार्रवाई कर वहां मकानों के लिए बनाई गई सभी डीपीसी, निर्माणाधीन मकान, करीब 25 से 30 घरों की नींव व सड़क नेटवर्क को तहस-नहस किया गया। टीम द्वारा कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण करने वाले लोगों द्वारा कुछ विरोध हुआ, परंतु पुलिस बल के होते उनकी एक ना चली। उन्होंने बताया कि प्रात: 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक 4 घंटे निगम की कार्रवाई चली। निगमायुक्त ने बताया कि टीम ने 4 जेसीबी की मदद से अवैध निर्माणों को गिराया। उन्होंने बताया कि इस जगह पर पहले भी दो बार कार्रवाई करते हुए अवैध निर्माण गिराए गए थे, आज फिर तीसरी बार इस तरह की कार्रवाई अमल में लाई गई है। आयुक्त ने बताया कि इस कार्य के लिए एटीपी अजमेर सिंह को ड्यूटी मजिस्ट्रेट बनाया गया था। एटीपी की अगुवाई में नगर निगम के भवन निरीक्षक राजेश कुमार व विकास अरोड़ा तथा सिटी थाना से बड़ी संख्या में महिला व पुरूष कर्मचारी मौके पर मौजूद रहे। सारी कार्रवाई हरियाणा नगर निगम अधिनियम 1994 की धारा 350 के तहत की गई। इस घटना के बाद निगम आयुक्त ने अवैध रूप से कालोनियां काटने वाले कथित कालोनाइजर को चेतावनी देने के साथ-साथ जनता से भी अपील की है कि वे किसी भी अवैध कालोनी में प्लाट या मकान ना खरीदे। उन्होंने कहा कि नागरिक प्रॉपर्टी खरीदने से पहले तहसील कार्यालय, नगर निगम कार्यालय व डीटीपी कार्यालय से इसकी जानकारी जरूर ले लें। उन्होंने कहा कि इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।